उदयपुर, 26 मई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में संचालित अभियान ‘ब्रिक्स बाई ब्रिक बिल्ड द नेशन‘ के तहत श्रम विभाग द्वारा गिर्वा क्षेत्र के ईट भट्टा मालिकों व कार्यरत श्रमिकों को श्रमिक विधियों की जानकारी दी गई।
प्राधिकरण सचिव कुलदीप शर्मा ने बताया कि श्रम विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ईट भट्टा मालिकों व कार्मिकों को बताया कि 18 वर्ष से कम आयु के बालकों से कार्य करवाना, बंधक श्रमिक रखना व समय पर मजदूरी का भुगतान नहीं करना आदि दंडनीय अपराध है। उन्होंने ईट भट्टा संचालकों को आगाह किया गया कि बाल श्रमिकों का नियोजन नहीं करें और सभी श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान समय पर करना सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी कहा कि नियमों का उल्लंघन करने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही यह भी समझाईश की गई कि अपने आसपास अन्य लोगों को भी बाल श्रम जैसे आपराधिक कृत्य करने के बारे में जागरूक करें