नाबालिंग को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई

डूंगरपुर, 24 जुलाई(ब्यूरो) पोक्सो कोर्ट डेढ़ साल पहले चौरासी थाना क्षैत्र में नाबालिंग के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल की जेल और 20 हजार अर्थ दंड की सजा सुनाई। पौक्सों कोर्ट के न्यायधीश से 42 सबूतों और 13 गवाहों के बयान के आधार पर सजा सुनाई। कोर्ट के रीडर योगेश जोशी ने बताया कि चौरासी थाना क्षैत्र में जनवरी 2023 में एक पिता ने अपनी पुत्री का अपहरण और दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया था। उसने बताया कि नाबालिग पुत्री कक्षा 9 वी में अध्ययनरत थी। तभी वो गुजरात में छुट्टियों के समय पहुंची थी। उस समय पडौस के रहने वाले बलवंत उर्फ पप्पु पुत्र भूपत उम्र 25 साल निवासी शक्तिनगर गांव आम्बली तहसील बोपल थाना बोपल जिला अहमदाबाद ने उससे दोस्ती कर ली। इसके बाद उसे बातों में बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया। जहां पर तीन महिने तक उसे पत्नी बनाकर रखते हुए यौन शोषण किया। पिता को जानकारी मिलने के बाद चौरासी थाने में एफआईआर दर्ज कराई। जहां पर पुलिस ने अनुसंधान करते हुए नाबालिंग पुत्री को दस्याब कर परिवार को सौंपा। वही पीडिता के बयान, डाक्टरी रिपोर्ट और गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट ने बलवंत उर्फ पप्पु को 20 साल की सजा और 20 हजार का अर्थ दंड सुनाया।

By Udaipurviews

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