मकर सक्रांति

धातु मिश्रित मांझा के विक्रय व प्रयोग पर प्रतिबंध के लिए धारा 144 लागू

धातु मिश्रित मांझा के विक्रय व प्रयोग पर प्रतिबंध के लिए धारा 144 लागू

उदयपुर, 11 जनवरी। जिले में मकर सक्रांति पर्व पर पतंगबाजी हेतु धातु मिश्रित मांझे के प्रयोग से दोपहिया वाहन चालकों तथा पक्षियों को होने वाले जान-माल के नुकसान को रोकने तथा विद्युत संचालन को बाधारहित बनाने की दृष्टि से जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ताराचंद मीणा ने धातु निर्मित मांझे कर थोक एवं खुदरा बिक्री तथा उपयोग को जिले की सीमाओं में प्रतिबंधित करने के लिए धारा 144 के प्रावधानों को लागू किया है। कलक्टर ने यह आदेश 31 जनवरी तक प्रभावी रहने की जानकारी देते हुए स्पष्ट किया है कि इस निषेधाज्ञा की अवहेलना या उल्लंघन किए जाने पर…
Read More
error: Content is protected !!