जयपुर, 05 दिसंबर। राज्य के पेंशनर्स अब 18 दिसम्बर तक अपने आयकर में छूट हेतु निवेश की सूचना दे सकेंगे। पूर्व में 30 नवम्बर तक पेंशनर्स को उनकी आयकर में छूट दिए जाने संबंधी निवेश की सूचना वेबसाइट पर प्रस्तुत करने की सुविधा दी गई थी। अनेक पेंशनर्स द्वारा उक्त समयावधि को बढ़ाने के लिए की गई मांग को ध्यान में रखते हुए पेंशन विभाग द्वारा राजस्थान सिविल पेंशनर्स के लिए यह सूचना प्रस्तुत कराने की अवधि अब 18 दिसम्बर तक बढ़ा दी है।
पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर निदेशालय के निदेशक श्री संजय सोलंकी ने बताया कि सूचना प्रस्तुत करने के लिए सभी पेंशनर्स IFPMS या https://pension.raj.nic.in टाईप कर पेंशन विभाग की वेबसाईट पर जाकर पेंशन सर्विसेज के अन्दर पेंशनर लॉगिन पर क्लिक करके उसमें लॉगिन के नीचे “न्यू रजिस्ट्रेशन कॉलम पर क्लिक करें और वहां सूचना को पूर्ण रूप से भरते हुए स्वयं के यूजर आईडी और पासवर्ड बना लें। जिन लोगों ने पूर्व में पासवर्ड एवं आईडी बना ली है वे सीधे लॉगिन यूजिंग यूजर आईडी से लॉगिन करके “टैक्स डिक्लेरेशन में जाकर अपने आयकर निवेश संबंधी सूचना का विवरण प्रस्तुत कर सकेंगे।
उक्त सूचना निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत नहीं करने पर नियमानुसार बाय-डिफॉल्ट ओल्ड रिजीम में मानते हुए गणना कर टीडीएस की कटौती कर दी जायेगी।