अनुमोदित स्थलों पर ही होगा भंडारण एवं विक्रय
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने पटाखों को लेकर दिए दिशा-निर्देश
राजसमंद 10 अक्टूबर। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट नरेश बुनकर ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि 27 सितंबर 2001 के माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के निर्णय एवं रिट पिटिशन सं. 891/2018, 895/2016, 899/2016 व 213/2017 में प्रदत्त 23 अक्टूबर 2018 के निर्णय अनुसार परिशांति क्षेत्र के 100 मीटर के दायरे में रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे के मध्य पटाखे छोड़ना प्रतिषिद्ध किया हुआ है। साईलेन्स जोन अंतर्गत- अस्पताल, शैक्षणिक संस्था, न्यायालय भवन एवं धार्मिक स्थानों को परिभाषित किया गया है। इसी तरह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार फायरक्रैकर्स रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे के मध्य उपयोग में न लाए जाएंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त रिट पिटिशन्स में प्रदत्त निर्णयानुसार पटाखों से होने वाले प्रदूषण को ध्यान में रखते हुये दीपावली के अवसर पर पटाखे रात्री 8 बजे से 10 बजे के मध्य ही चलाए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि पटाखों के लिये ध्वनि मानको के संबंध में नोटिफिकेशन संख्या जीएसआर 682 ई दिनांक 05 अक्टूबर 1999 के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिए निर्णय दिनांक 18 जुलाई 2005 की पालना में (अ) वे फायर केकर्स जिनका नॉयज लेवल 125 डी.बी. (एआई) अथवा 145 डीबी (सी) पीके ब्लास्टिंग स्थान से 04 मीटर की दूरी पर से अधिक हो का विनिर्माण, विक्रय अथवा उपयोग निषिद्ध एवं प्रतिबंधित है। (ब) एकल फायर ब्रेकर जिनको आपस में जोड़ कर श्रेणी बनती है (ज्वायंट फायर केकर), उपरोक्त वर्णित लिमिट 5 लोग 10 (एन) डीबी के अनुसार कम होगी जहां एन जुड़े हुए पटाखें की संख्या है।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने सभी पटाखा व्यवसायों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे उच्च ध्वनि पैदा करने वाले पटाखों का विक्रय नहीं करें। ऐसा नहीं किए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सभी उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट्स एवं पुलिस अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में उक्त निर्देशों की सख्ती पालना हेतु सुनिश्चित करेंगे तथा पटाखा व्यवसाईयों से लाइसेंस में उल्लिखित शर्तों की पालना सुनिश्चित कराएंगे। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जिला क्षेत्र में कोई भी दुकानदार बिना वैद्य अनुज्ञापत्र के पटाखा स्टाक एवं विक्रय नहीं करेंगे तथा अनुमोदित स्थल पर ही पटाखा भंडारण एवं विक्रय किया जाएगा। यदि कोई दुकानदार बिना अनुज्ञापत्र के पटाखा विक्रय करते पाया जाएगा तो उनके विरुद्ध विस्फोटक नियमावली, 2008 के नियम, 127 एवं 128 के अंतर्गत सख्ती से कार्यवाही की जाएगी।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि पटाखों से संभावित आगजनी की घटनाओं पर नियंत्रण हेतु जिले में रॉकेट और रॉकेटनुमा आतिशबाजी का कय-विक्रय एवं भंडारण नहीं किया जाएगा। आए दिन फायर वर्क्स से घटित घटनाओं के मध्यनजर अत्यधिक भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों जैसे स्कूल, धार्मिक स्थलों, ज्वलनशील क्षेत्रों जैसे पैट्रोल पंप, गैस गोदाम आदि के आस पास पटाखे नहीं छोड़े जाएंगे। उन्होनें अवैध आयातित आतिशबाजी का विक्रय नहीं करने तथा अवैध आयातित आतिशबाजी की सूचना मिलने पर तत्काल नजदीकी पुलिस स्टेशन को सूचना देने की अपील की है।