राजसमंद की अदालत ने हत्या के दोषी को सुनाई उम्रकैद

घर से मजदूरी के लिए निकले युवक की कर दी थी हत्या
उदयपुर। राजसमंद की अनुसूचित जनजाति—जनजाति मामलों की सुनवाई करने वाली अदालत ने हत्या के दोषी को उम्रकैद के साथ 40 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
मिली जानकारी के अनुसार विशिष्ट अदालत के न्यायाधीश पवन कुमार जीनवाल ने हत्या के दोषी रामलाल उर्फ कालू को नाथूलाल सालवी की हत्या का दोषी माना। जो 20 अप्रेल 2021 को अपने घर से मजदूरी के लिए निकला था। देर रात तक जब वह अपने घर नहीं लौटा तो परिजनों ने उसे तलाशना शुरू किया। इसी बीच मांगीलाल नामक युवक ने बताया कि उसने नाथूलाल को ट्रेलर चालक रामलाल के साथ देखा था। उनके बीच रात करीब दस बजे खेमराज की होटल पर झगड़ा हुआ था। जिसके बाद वह मृत पाया गया। जिस पर नाथूलाल के पिता शंकरलाल सालवी ने देलवाड़ा थाने में 21 अप्रेल 2021 को हत्या का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी रामलाल को गिरफ्तार कर आईपीसी की धारा 302 और एससीएसटी एक्ट की धारा 3—2—ट के तहत चालान पेश किया। जिसमें न्यायालय ने अभियुक्त रामलाल को दोषी माना और उम्रकैद के साथ 40 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

By Udaipurviews

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