उदयपुर, 13 अप्रैल। लोकसभा आम चुनाव – 2024 के तहत अनिवार्य सेवाओं से जुड़े कार्मिकों के लिए पोस्टल वोटिंग सेंटर 19 से 21 अप्रैल तक संबंधित विधानसभा क्षेत्र के सहायक रिटर्निंग अधिकारी मुख्यालय पर स्थापित किए जाएंगे। संबंधित कार्मिक उक्त अवधि में सुबह 9 से 5 बजे के दरम्यान अपने विधानसभा क्षेत्र के पोस्टल वोटिंग सेंटर पर जाकर मताधिकार का उपयोग कर सकता है।
जिला निर्वाचन अधिकारी अरविन्द पोसवाल ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने चिकित्साकर्मियों, पंप ऑपरेटर, लाइनमैन, फायर ब्रिगेड कार्मिक, डेयरी संघ को कार्मिक तथा चुनाव आयोग से अधिसूचित पत्रकारों को अनिवार्य सेवाओं की श्रेणी में मानते हुए उन्हें पोस्टल बैलेट से मतदान की सुविधा प्रदान की है। इसमें मतदान दिवस के दिन ड्यूटी के चलते मताधिकार से वंचित रहने की संभावना वाले कार्मिकों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन लिए गए थे। उक्त चिन्हित मतदाताओं के पोस्टल बैलेट से मतदान के लिए 19 से 21 अप्रैल तक संबंधित सहायक रिटर्निंग अधिकारी मुख्यालय पर पोस्टल वोटिंग सेंटर स्थापित रहेंगे। चिन्हित कार्मिकों को अपने-अपने विधानसभा क्षेत्र में स्थापित सेंटर पर पहुंच कर मतदान करना होगा।
पोसवाल ने पोस्टल वोटिंग सेंटर के लिए सभी संबंधित प्रकोष्ठ प्रभारियों को आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।