लैंगिक हिंसा से पीड़ित बच्चों को मिलेगा सहारा, केस प्रबंधन होगा मजबूत
चित्तौड़गढ़ 12 दिसम्बर। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 (पोक्सो) के तहत पीड़ित बच्चों के लिए बाल मित्र (सपोर्ट पर्सन) उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा बाल मित्र योजना 2020 संचालित है। लैगिक हिंसा से पीडित बालक-बालिका एवं उनके परिवार को ट्रायल के दौरान विभिन्न प्रकार के सहयोग प्रदान करने तथा बच्चे का बेहतर केस प्रबंधन के लिए योग्यताधारी व्यक्तियों का पैनल तैयार किया जाना है।
सहायक निदेशक चन्द्र प्रकाश जीनगर ने बताया कि जिला बाल संरक्षण इकाई एवं बाल अधिकारिता विभाग, गाड़िया लौहार स्कूल परिसर प्रतापनगर चितौडगढ में दिनांक 26 दिसम्बर तक कार्यालय समय में आवेदन जमा करा सकते हैं। इसके लिए इच्छुक सामाजिक कार्यकर्ता, जो राजस्थान का मूल निवासी हो, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से समाजिक कार्य या समाजशास्त्र या मनोविज्ञान या बाल मनोविज्ञान विषय में स्नातकोत्तर की शैक्षणिक उपाधि एवं बाल संरक्षण के क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष का कार्यानुभव होना चाहिए। अधिकारी जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 8619258988 पर संपर्क कर सकते हैं।