49 मुकदमों वाला हिस्ट्रीशीटर पहुंचा सलाखों के पीछे
उदयपुर, 4 मार्च : जिले के एससी/एसटी कोर्ट ने मंगलवार को एक सनसनीखेज हत्या के मामले में कुख्यात बदमाश इमरान कुंजड़ा को आजीवन कारावास और दो लाख रुपए आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। इमरान कुंजड़ा पर 14 मई 2009 को उदयपुर कोर्ट परिसर में ही वसीम उर्फ चूहा की हत्या करने का आरोप था।
कब, कहां और कैसे हुई हत्या की घटना : 14 मई 2009 को पुलिस विभिन्न मामलों में इमरान कुंजड़ा और वसीम उर्फ चूहा को पेशी पर कोर्ट लेकर आई थी। पेशी के दौरान दोनों को कोर्ट परिसर में बनी बैरक में रखा गया था। पहले से ही हत्या की योजना बनाकर आया इमरान कुंजड़ा सेंट्रल जेल में जग के हत्थे को तोड़कर उसे धारदार हथियार में बदल चुका था। जैसे ही बैरक में मौका मिला, इमरान ने वसीम उर्फ चूहा पर अचानक हमला कर दिया। धारदार हथियार से ताबड़तोड़ वार कर इमरान कुंजड़ा ने उसकी हत्या कर दी। इस घटना से कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया। तत्कालीन भूपालपुरा थाना प्रभारी नरपत सिंह रावल, जो अब पीटीएस खेरवाड़ा कमांडेंट हैं, ने इस मामले की गहन जांच कर साक्ष्यों और गवाहों के साथ चालान पेश किया।
न्यायिक प्रक्रिया और सजा का ऐलान : विशेष लोक अभियोजक राकेश मोगरा ने बताया कि इस केस में कुल 28 गवाहों, 59 दस्तावेजों और 4 आर्टिकल्स को कोर्ट में पेश किया गया। सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर अदालत ने इमरान कुंजड़ा को हत्या का दोषी मानते हुए उसे आजीवन कारावास और दो लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
इमरान कुंजड़ा और उसकी गैंग का आपराधिक रिकॉर्ड : इमरान कुंजड़ा अंबामाता थाने का हिस्ट्रीशीटर है, जिसके खिलाफ 49 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसमें हत्या, जानलेवा हमला, फायरिंग, अपहरण, अवैध हथियार, ज़मीन पर अवैध कब्जे और फिरौती जैसे संगीन अपराध शामिल हैं। इमरान कुंजड़ा की गैंग में अन्य बदमाश मुजफ्फर उर्फ गोगा और सद्दाम कांकरोली शामिल हैं, जो शहर में दहशत फैलाने में सक्रिय रहे हैं। पुलिस प्रशासन पर अब दबाव बढ़ गया है कि वह इस गैंग के अन्य बदमाशों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे पहुंचाए ताकि शहर में अपराध पर लगाम लग सके।