नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी किशोरों को कोर्ट से राहत नहीं

उदयपुर, 4 अक्टूबर : नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने वाले दो किशोरों की जमानत अर्जी कोर्ट ने रद्द कर दी। विशिष्ट लोक अभियोजक सैयद हुसैन ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि बीते अगस्त महीने में प्रार्थी की 7 वर्षीय बच्ची बिस्कुट लेने दुकान पर गई थी। लेकिन काफी देर तक घर नहीं लौटी। जब उसकी बड़ी बहन उसे ढूंढ कर घर लाई तो उसने बताया कि बाहर उसे दो लड़कों ने पकड़ लिया था। दोनों लड़कों ने उसे नीचे पटक कर उसके साथ गलत काम किया। इस पर बच्ची के परिजनों ने गोवर्धन विलास थाने में रिपोर्ट लिखवाकर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने दोनों किशोरों को डिटेन कर किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष पेश किया, जहां से बोर्ड ने उन्हें संप्रेषण गृह भेज दिया। दोनों बच्चों के परिजनों ने उनकी कम उम्र का हवाला देते हुए मंगलवार को कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।

By Udaipurviews

Related Posts

error: Content is protected !!