राष्ट्रीय लोक अदालत आज

डूंगरपुर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के तत्वावधान में अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डूंगरपुर श्री भंवर लाल बुगालिया के निर्देशन में 11 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जिले में किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव श्री कुलदीप सूत्रकार ने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन प्रकरण के तहत धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम, धन वसूली, श्रम एवं नियोजन संबंधी विवाद, बिजली, पानी एवं अन्य बिल भुगतान से संबंधित (अशमनीय के अलावा प्रकरण), भरण-पोषण से संबंधित प्रकरण, राजस्व विवाद, पैमाइश एवं डिवीजन ऑफ होल्डिंग सहित सिविल विवाद, सर्विस मैटर्स, उपभोक्ता विवाद, अन्य राजीनामा योग्य विवाद का निस्तारण किया जाएगा। वहीं न्यायालय में लंबित प्रकरणों में राजीनामा योग्य फौजदारी प्रकरण, धारा 138 परक्राम्य विलेख अधिनियम, धन वसूली, एमएसीटी के प्रकरण, श्रम एवं नियोजन संबंधी विवाद एवं कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम के प्रकरण, बिजली, पानी एवं अन्य बिल भुगतान से संबंधित प्रकरण (अशमनीय के अलावा), पारिवारिक विवाद ( तलाक को छोड़कर), भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रकरण, सभी प्रकार के सर्विस मैटर्स ( पदोन्नति एवं वरिष्ठता विवाद के मामलों के अलावा), सभी प्रकार के राजस्व मामले, पैमाइश एवं डिविजन ऑफ होल्डिंग सहित, वाणिज्यिक विवाद, बैंक के विवाद, गैर सरकारी शिक्षण संस्थान के विवाद, सहकारिता संबंधी विवाद, स्थानीय निकाय के विवाद, रियल स्टेट सम्बधी विवाद, रेलवे क्लेम्स संबधी विवाद, आयकर संबंधी विवाद, अन्य कर संबंधी विवाद, उपभोक्ता एवं विक्रेता/ सेवा प्रदाता के मध्य के विवाद, सिविल मामले आदि प्रकरण निस्तारित किये जाएगे।
इस राष्ट्रीय लोक अदालत में किसी नागरिक एवं सरकार या उसके किसी विभाग उपक्रम के मध्य सभी प्रकार के विवाद (राजस्थान लिटिगेशन पॉलिसी 2018 के तहत निराकरण के प्रयास) भी रखें जावेंगें।
इसी क्रम में पक्षकारों की सुलह समझाईश में शुक्रवार दिनांक 10.02.2023 को पिछले डेढ़ वर्ष से न्यायालय में लंबित पारिवारिक विवाद में न्यायिक मजिस्ट्रेट डूंगरपुर के द्वारा पक्षकारान की सौहार्दपूर्ण वातावरण में कराई गई बार बार काउन्सलिंग के परिणाम स्वरूप दोनों ही पति पत्नी आपसी मनमुटाव को भुलकर साथ साथ राजी खुशी रहनें को सहमत हुए। जिस पर उन्हें फूल माला पहनाकर राजीखुशी एक साथ घर भेजा गया। इस प्री- काउन्सलिंग में पैनल अधिवक्ता श्री विनोद शर्मा द्वारा भी आवश्यक सहयोग दिया गया।

By Udaipurviews

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