विधायक के बेटे ने फायरिंग का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर डाला, पुलिस ने दर्ज किया मामला

टोपीदार बंदूक से विधायक पुत्र ने किए कई राउंड फायरिंग
उदयपुर। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ से निर्दलीय विधायक रमीला खड़िया के बेटे रोहित खड़िया का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर चर्चा में है। वह अपने मित्रों के साथ टोपीदार बंदूक से फायरिंग कर रहा है। उसने फायरिंग करते हुए अपनी वीडियो इंटरनेट मीडिया पर भी अपलोड की है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है।
मिली जानकारी के अनुसार घटना गुरुवार की बताई जा रही है। रोहित ने अपने 2‎ साथियों के साथ किसी समारोह में 15 सेकेंड का एक वीडियो‎ इंटरनेट मीडिया पर अपलोड किया।
हाल ही बना यूथ कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष
बताया गया कि रोहित हाल ही में यूथ कांग्रेस के जिला‎ उपाध्यक्ष बना है। एक कार्यक्रम में अपने दो‎ साथियों के साथ खड़िया ने नाचते हुए‎ जमकर फायरिंग की। यह वीडियो‎ खुद रोहित खड़िया ने अपने अपने इंटरनेट मीडिया‎ प्लेटफार्म पर शेयर किया है। यह वीडियो‎ कहां का है और कब का है, इसकी पुष्टि नहीं हाे पाई है, लेकिन यह जानकारी में‎ आया है कि किसी ग्रामीण इलाके में एक‎ कार्यक्रम का है, जिसमें स्थानीय भाषा में‎ गाना भी चल रहा है। पुलिस ने इस संबंध में शुक्रवार को केस दर्ज किया है। पुलिस अधीक्षक अभिजीत सिंह का कहना है कि वीडियो के आधार पर मामला दर्ज किया है। संबंधित थानाधिकारी को जांच सौंपी है। दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी।
माफी भी मांगी, विधायक बोली—मुझे पता नहीं
मामला दर्ज होने के बाद रोहित खड़िया का बयान भी सामने आया है। उसने कहा कि वह किसी कार्यक्रम में था। बंदूक उसकी नहीं थी। लाइसेंस के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अगर गलती हो गई तो मैं माफी मांगता हूं। जबकि विधायक रमीला का कहना है कि रोहित के बंदूक चलाने की बात मेरी जानकारी में नहीं है।
ये है नियम, फायरिंग पर 5 साल तक की सजा व एक लाख का जुर्माना
कानूनविदों का कहना है कि गैर लाइसेंसी हथियार से फायरिंग करने वालों पर आर्म्स एक्स की धारा 25 1-बी (ए) लगाई जाती है। इसमें 2 साल से 5 साल तक की सजा होती है। एक लाख तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। जबकि लाइसेंसी हथियार से फायरिंग के मामलों में दोषियों के लिए 6 महीने की सजा और 2 हजार तक का जुर्माने का प्रावधान है। पुलिस की जांच में लाइसेंसी हथियार का गलत इस्तेमाल सामने आने पर लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।

By Udaipurviews

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