पशुधन बीमा योजना का लाभ उठाएं पशुपालक

उदयपुर, 10 जनवरी। जिलें में पशुपालकों के लिए पशुधन बीमा योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। राज्य एवं केन्द्र सरकार के सहयोग से संचालित इस योजना में बीपीएल, एससी-एसटी वर्ग के पशुपालक केवल 30 प्रतिशत देकर एवं अन्य सभी वर्ग 50 प्रतिशत प्रीमियम देकर अपने पशुधन का बीमा करवा सकते है।
पशुपालन विभाग के उपनिदेशक डॉ शक्ति सिंह ने बताया कि योजना में अपने दुधारू पशुओं का बीमा करवाने वाले बीपीएल और एससी-एसटी वर्ग के पशुपालकों 70 प्रतिशत जबकि अन्य वर्गो का 50 फीसदी अनुदान देय है। योजना में पशुपालक दुधारू गाय, भैंस, बकरी, भेड़ के अलावा भारवाहक पशुओं का भी बीमा करा सकते है।
एक आधार कार्ड से अधिकतम पांच यूनिट का बीमा
उपनिदेशक ने बताया कि योजना में लाभार्थी एक आधार कार्ड से अधिकतम पांच यूनिट का बीमा करा सकता है। इसमें गौवंश का अधिकतम 40 हजार रूपये एवं भैंस वंश का अधिकतम 50 हजार रूपये तक का बीमा होगा। वर्तमान में जिलें में 253 पशुओं का बीमा किया जा चुका है। जिलें के सभी नोडल में पशुपालकों के पशु बीमा के लिए पशु बीमा मित्रों को जिम्मेदारी सौंपी गयी है।
यह दस्तावेज होंगे आवश्यक
पशुओं का बीमा करवाने के लिए आवेदन पत्र, दो फोटो, पशु का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, पशुपालक का पशु के कान में लगे टेग सहित फोटो, बीपीएल कार्ड, एससीएसटी से संबधित दस्तावेज की प्रति, बैंक का नाम, खाता संख्या, आईएफएससी कोड, आधार कार्ड, प्रीमियम राशि पशुपालक को देनी होगी। साथ ही पशु के कान में लगे टेग खोने पर 48 घंटे के भीतर पशुपालक को इसकी सूचना बीमा कंपनी को देनी होगी। पशुओं की कीमत पशुओं के स्वास्थ्य व दूध उत्पादन क्षमता के आधार पर पशु चिकित्सक पशुपालन एवं बीमा कम्पनी प्रतिनिधि द्वारा आपसी सहमति से आंकी जाएगी। दुधारू गाय की अधिकतम कीमत 40 हजार और दुधारू भैंस की अधिकतम कीमत 50 हजार व अन्य पशु 10 भेड़, 10 बकरी, 10 सुअर प्रति 50 हजार, भार ढोने वाले पशु ऊंट, घोड़ा, गधा, सांड, पाड़ा की 50 हजार रूपये आंकी गई है। बीमा पशुपालकों की इच्छानुसार 1 साल, 2 साल या 3 साल का करवाया जा सकता है।
पशुओं की मौत होने पर बीमा कम्पनी को मोबाईल, ई-मेल या एसएमएस द्वारा सूचना करना, बीमा प्रमाण पत्र, क्लेम फॉर्म भरकर बीमा कम्पनी को उपलब्ध कराना, पशु का मृत्यु प्रमाण पत्र, मृत पशु की फोटो, देने पर ही बीमा कम्पनी द्वारा क्लेम राशि दी जाएगी। बीमा कराने के लिए लाभार्थी अपने निकटतम पशुचिकित्सालय अथवा संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग, उदयपुर में सम्पर्क कर सकते है।

By Udaipurviews

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