प्राणघातक हमले करने के आरोप में दोषियों को उम्रकैद

उदयपुर, 20 नवंबर : भूपालपुरा थाना क्षेत्र में मोबाइल रिपेयरिंग को लेकर हुए विवाद में चाकू से जानलेवा हमला करने के आरोप में कोर्ट ने दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

विशिष्ट लोक अभियोजक बंसीलाल गवारिया ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि 7 जनवरी 2021 को जगदीश गमेती ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई कि उसके पुत्र नरेश को लोकेश, इनायत और रियान सहित अन्य आरोपियों ने चाकू से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। हमले में नरेश की पेट में गहरी चोटें आई थीं। पुलिस ने जांच के बाद इनायत खान और लोकेश को गिरफ्तार किया था।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 12 गवाहों और 38 दस्तावेजों के साथ आरोपियों के खिलाफ सबूत प्रस्तुत किए। चिकित्सकीय साक्ष्य, एफएसएल रिपोर्ट और गवाहों के बयान से आरोप साबित होने पर अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया।

विशिष्ट न्यायाधीश ज्योति के. सोनी ने इनायत और लोकेश को जानलेवा हमला करने के आरोप में आजीवन कारावास और 25,500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। इसके अलावा, आरोपी इनायत को अनुसूचित जाति/जनजाति (एसीएसटी) एक्ट में भी आजीवन कारावास और 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

By Udaipurviews

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