ग्यारह साल की बच्ची को बनाया हवस का शिकार, आरोपी को उम्रकैद

उदयपुर, 4 अक्टूबर : नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोप में कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मामले की जानकारी देते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक सैयद हुसैन ने बताया कि जनवरी 2024 में ग्यारह वर्षीय नाबालिग बच्ची के माता-पिता हॉस्पिटल गए थे। खेत में बने घर पर बच्ची को अकेला पाकर आरोपी लालूराम उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। आरोपी ने घर में खेल रहे बाकि बच्चों को बाहर भेज दिया तथा महज 11 साल की मासूम को अपनी हवस को शिकार बना डाला। बच्ची के चिल्लाने पर उसने उसे धमकाते हुए कहा कि अगर इस बारे में अपने माता-पिता को बताया तो वह उसे जान से मार देगा और मौके से फरार हो गया। शाम को घर आए माता-पिता को बच्ची ने रो—रो कर सारा हाल सुनाया। इस पर परिजनों ने कानोड़ थाने में रिपोर्ट लिखवा कर आरोपी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने आरोपी लालूराम को गिरफ्तार कर लिया। मामले की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सैयद हुसैन ने आरोपी का जुर्म साबित करने के लिए कोर्ट में 16 गवाह तथा 27 दस्तावेज पेश किए। आरोपी लालूराम उर्फ लाला पुत्र ओंकार लाल निवासी उमर तलाई थाना कानोड़ का दोष सिद्ध होने पर लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 न्यायालय संख्या—2 के पीठासीन अधिकारी संजय कुमार भटनागर ने उसे आजीवन कारावास तथा 27 हजार 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही पीड़िता को दोषी द्वारा जमा कराए गए जुर्माने की राशि और दो लाख रुपए प्रतिकर दिए जाने का भी आदेश दिया।

By Udaipurviews

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