अनियमितता पर कृषि आदान विक्रेता का लाइसेंस निलम्बित 

चित्तौड़गढ़ 12 दिसंबर। चन्देरिया में मैसर्स भैरूनाथ खाद बीज भण्डार का सोमवार को कृषि विभाग की टीम द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान स्टॉक रजिस्टर नहीं था और फर्म के द्वारा स्टॉक रजिस्टर संधारित नहीं किया जा रहा था। मूल्य सूची और स्टॉक प्रदर्शित नहीं था। उर्वरक अनुज्ञा पत्र प्रदर्शित नही किया हुआ था। पॉश मशीन में यूरिया उर्वरक उपलब्ध नही था, लेकिन मौके पर 105 बैग सीएफसीएल कम्पनी के युरिया बैग उपलब्ध थे, जिनको मौके पर उपस्थित किसानों को वितरित कराया गया।
विक्रेता द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 3(3), 3(2)(ब), 5, 3(2)(क) एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लंघन किया गया। डॉ. शंकर लाल जाट, उप निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद चित्तौड़गढ़ द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स भैरूनाथ खाद बीज भण्डार का उर्वरक प्राधिकार पत्र को अग्रिम आदेशों तक निलम्बित किया गया। निरीक्षण में कृषि अधिकारी गोपाल लाल धाकड़ भी शामिल थे।
By Udaipurviews

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