भीलवाड़ा, 15 फरवरी। राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जयपुर द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, जैन, सिक्ख, ईसाई, पारसी, बोद्ध) को शिक्षा, व्यवसाय ऋण के लिए ऑफलाईन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे है। ऋण आवेदन की अंतिम तिथि 28 फरवरी है।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी श्री आजाद खान पठान ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में अल्पसंख्यक समुदाय के लिये शिक्षा एवं व्यवसाय ऋण के लिए कौशल प्रशिक्षण, आई.टी.आई., शिल्पकार, हथकरघा वाले अनुभवी आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदन पत्र के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न होना अति आवश्यक है।
व्यवसाय ऋण के लिए आवेदक की आयु 18-54 वर्ष एवं शिक्षा ऋण के लिए आवेदक की आयु 16-32 वर्ष हो। समस्त दस्तावेज पूर्ण होने के उपरांत ही आवेदन पत्र मान्य होगा।
ऋण आवेदन से संबंधित जानकारी के लिए कार्यालय दूरभाष नंबर 01482-232086 पर भी सम्पर्क कर सकते है।