शीतकालीन अवकाश के दौरान मामलों की सुनवाई हेतु न्यायिक अधिकारी नियुक्त

राजसमंद, 06 दिसंबर। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर की अधिसूचना द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों में सोमवार दिनांक 25 दिसम्बर से रविवार दिनांक 31 दिसम्बर तक शीतकालीन अवकाश घोषित किया गया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर से प्राप्त आदेश  के अनुसार जिला एवं सेशन न्यायालय, विशिष्ट न्यायालय, पोक्सो एक्ट, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण, अपर जिला एवं सेशन न्यायालय 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे।

शीतकालीन अवकाश की अवधि में पूरे राजसमन्द न्यायक्षेत्र के सेशन खण्ड के ऐसे आवश्यक फौजदारी व दीवानी मामलें जो जिला एवं सेशन न्यायालय, राजसमन्द, विशिष्ट न्यायालय, पोक्सो एक्ट, राजसमन्द, विशिष्ट न्यायालय, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण, राजसमन्द, अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, नाथद्वारा, अपर जिला एवं सेशन न्यायालय, राजसमन्द के समक्ष पेश किये जायेंगे या लंबित है उन्हें विधि अनुसार सुनने एवं निपटाए जाने हेतु न्यायिक अधिकारी को अधिकृत किया गया है।

दिनांक 26 दिसंबर से 27 दिसंबर तक श्रीमती पूनम मीना, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवगढ को अधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। दिनांक 28 दिसंबर से 30 दिसंबर तक श्रीमती ऋचा चायल, अति. वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजसमंद को अधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है।

इन शीतकालीन अवकाश की अवधि में विशिष्ट न्यायालय, एन.डी.पी.एस, सी.बी.आई. केसेज, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रकरण एवं पोक्सो एक्ट प्रकरण न्यायालय भी बंद रहेंगे लेकिन इन विशिष्ट न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण दिनांक 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक शीतकालीन अवकाश अवधि में कम से कम दो बार न्यायालयों में आवश्यक कार्य हेतु बैठेंगे।

शीतकालीन अवकाश की अवधि में आने वाले राजपत्रित व सार्वजनिक अवकाशों में नियुक्त अधिकृत न्यायालय भी बंद रहेगा। उपरोक्त अधिकृत न्यायिक अधिकारी की बैठक का स्थान राजसमन्द मुख्यालय पर वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजसमन्द का न्यायालय रहेगा। अतः वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजसमन्द के कर्मचारीगण (आवश्यकतानुसार रीडर, स्टेनो, लिपिक व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अधिकतम चार) दिनांक 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक शीतकालीन अवकाशों का उपभोग नहीं करेंगे। शीतकालीन अवकाश की अवधि में कार्य करने वाले कर्मचारियों को अगले कैलेण्डर वर्ष में नियमानुसार क्षतिपूर्ति आकस्मिक अवकाश देय होंगे।

राजसमंद सेशन खंड के सभी अधीनस्थ न्यायालयों में 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक शीतकालीन अवकाश
राजसमंद, 06 दिसंबर। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा अधिसूचना जारी कर अधीनस्थ न्यायालयों में सोमवार दिनांक 25 दिसंबर से रविवार दिनांक 31 दिसम्बर तक शीतकालीन अवकाश घोषित किया गया है। इस आदेशानुसार शीतकालीन अवकाश की अवधि में राजसमन्द सेशन खण्ड में स्थित सभी अधीनस्थ न्यायालय बंद रहेंगे। इस अवधि में जमानत एवं निरोध अवधि की अवधि अभिवृद्धि (रिमांड) संबंधित एवं आवश्यक न्यायिक तथा सिविल मामलों को निपटाने हेतु न्यायिक अधिकारियों को अधिकृत किया गया है।

दिनांक 26 दिसंबर से 28 दिसंबर तक अधिकृत अधिकारी श्री सरफराज नवाज सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, कुंभलगढ़ रहेंगे। दिनांक 29 दिसंबर से 30 दिसंबर तक अधिकृत अधिकारी श्री विजय टांक, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, आमेट नियुक्त किए गए हैं। शीतकालीन अवकाश की अवधि में आने वाले राजपत्रित व सार्वजनिक अवकाशों में उक्त अधिकृत न्यायालय भी बंद रहेंगे।

अधिकृत न्यायिक अधिकारियों की बैठक का स्थान राजसमन्द मुख्यालय पर सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजसमन्द का न्यायालय रहेगा। सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, राजसमन्द के कर्मचारी (आवश्यकतानुसार रीडर, स्टेनों, लिपिक व चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अधिकतम चार) दिनांक 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक शीतकालीन अवकाशों का उपभोग नहीं करेंगे। शीतकालीन अवकाश की अवधि में कार्य करने वाले कर्मचारियों को अगले कैलेण्डर वर्ष में नियमानुसार क्षतिपूर्ति आकस्मिक अवकाश देय होंगे।

By Udaipurviews

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