उदयपुर, 12 जनवरी। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग की ओर से राजकीय कर्मचारियों के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये है। संयुक्त निदेशक श्वेता तिवारी ने इस सबंध में उदयपुर शहर के सभी आहरण वितरण अधिकारियों से कहा है कि वे अपने कार्यालय में पदस्थापित कार्मिक जिनकी जन्म दिनांक 01 अप्रेल 1963 से 31 मार्च 1964 है उनकी राज्य बीमा पॉलिसी दिनांक 1 अप्रेल 2023 को परिपक्व हो जाएगी व इन कार्मिकों को 1 अप्रेल 2023 को बीमा पॉलिसियों का भुगतान किया जाएगा। बीमा परिपक्वता स्वत्व दावा कर्मचारी की एसएसओ आईडी से ऑनलाइन प्रपत्र भर उनके समस्त सेवा काल का विवरण, बीमा रिकॉर्ड बुक व मूल पॉलिसी ई-बेग में 15 जनवरी तक अपलोड करें, ताकि उनके भुगतान की कार्यवाही की जा सके।
राज्य बीमा के स्वत्व दावा प्रपत्र ऑनलाइन अपलोड करने के निर्देश
