कस्टम हायरिंग केन्द्रों, कृषक उत्पादक संगठनों एवं बेरोजगार कृषि स्नातकों को किसान ड्रोन क्रय करने पर अनुदान

भीलवाड़ा, 2 मई। मुख्यमंत्री बजट घोषणा के तहत राज्य में स्थापित कस्टम हायरिंग केन्द्रों, कृषक उत्पादक संगठनों एवं बेरोजगार कृषि स्नातकों को किसान ड्रोन क्रय करने पर अनुदान दिया जाता है। इसके लिए राज किसान साथी पोर्टल पर आनॅलाईन आवेदन प्राप्त करने के लिए विकसित मॉड्यूल पर आवेदन किया जा सकेगा।

संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) श्री इन्द्रसिंह संचेती ने बताया कि बजट घोषणा अनुसार किसान ड्रोन पर लागत का 40 प्रतिशत या अधिकतम 4 लाख रू. का अनुदान देय है। किसान ड्रोन को आपरेट करने के लिए भारत सरकार के मान्यता प्राप्त संस्थान से पायलट लाइसेंस या सर्टिफिकेट आवश्यक है।

आनलाईन आवेदन के समय अपलोड किए जाने वाले आवश्यक दस्तावेज निम्न होंगेः-

कस्टम हाइरिंग केन्द्रों व कृषक उत्पादक संगठनों के लिए कैंसल्ड चेक, पायलट लाइसेंस या सर्टिफिकेट की प्रति, कस्टम हायरिंग केन्द्र की वित्तीय स्वीकृति तथा इसी तरह बेरोजगार कृषि स्नातको के लिए कैंसल्ड चेक, पायलट लाइसेंस या सर्टिफिकेट की प्रति, कृषि स्नातक की डिग्री या मार्कशीट की प्रति, जिला रोजगार कार्यालय से बेरोजगार होने का प्रमाण पत्र।

By Udaipurviews

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