चित्तौड़गढ़, 22 मार्च। जिला कलक्टर अरविन्द कुमार पोसवाल ने जावर माइंस की अणची देवी कुमावत को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा दावा भुगतान के तहत 20 लाख रुपए का चेक सौंपा। अणची देवी के पति स्व. राम कुमावत की मृत्यु दुर्घटना में हो गई थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि दुर्घटना की स्थिति में बीमा कवर परिवार के लिए बड़ा संबल साबित होता हैं। उन्होंने बैंक के अधिकारियों को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए।
उन्होंने समस्त सेविंग खाताधारकों से अनुरोध किया कि ज्यादा से ज्यादा लोग एक हजार रुपए का बीमा करावे।
इस दौरान एलडीएम अशोक कुमार, एसबीआई के क्षेत्रीय प्रबंधक एवं बैंक मैनेजर अकरम सहित स्टाफ उपस्थित थे।
31 मार्च तक जमा कराएं अपने पानी के बिल
चित्तौड़गढ़, 22 मार्च। शहर के सभी उपभोक्ता अपने पानी के बिल तथा बकाया राशि जिनकी अंतिम तिथि 20 मार्च है। वे उपभोक्ता 31 मार्च तक जमा करा सकते हैं। यह बिल विभाग के कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय पाडनपोल, प्रतापनगर, शास्त्रीनगर में अथवा किसी भी ई-मित्र कियोस्क पर जमा करवाएं जा सकते हैं।
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के सहायक अभियंता हिमांशु वीरवाल ने बताया कि बकाया पानी के बिलों की वसूली हेतु विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाकर वसूली की कार्यवाही की जा रही है। इसके तहत बिल जमा नहीं कराने पर जल सम्बन्ध विच्छेद की कार्यवाही की जा सकेगी। यदि किसी उपभोक्ता का बिल प्राप्त नहीं हुआ है, तो संबंधित कनिष्ठ अभियन्ता पाडनपोल, शास्त्रीनगर एवं प्रतापनगर कार्यालय में सम्पर्क करें।यदि किसी उपभोक्ता द्वारा पानी के बिल की बकाया राशि एकमुश्त 31 मार्च तक जमा करायी जाती है, तो उसे ब्याज एवं शास्ति में नियमानुसार छूट का प्रावधान किया गया है। अतः सभी बिल की राशि जमा कराकर एकमुश्त छूट राशि का लाभ ले।
चित्तौड़गढ़, 22 मार्च। शहर के सभी उपभोक्ता अपने पानी के बिल तथा बकाया राशि जिनकी अंतिम तिथि 20 मार्च है। वे उपभोक्ता 31 मार्च तक जमा करा सकते हैं। यह बिल विभाग के कनिष्ठ अभियन्ता कार्यालय पाडनपोल, प्रतापनगर, शास्त्रीनगर में अथवा किसी भी ई-मित्र कियोस्क पर जमा करवाएं जा सकते हैं।
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के सहायक अभियंता हिमांशु वीरवाल ने बताया कि बकाया पानी के बिलों की वसूली हेतु विभाग द्वारा विशेष अभियान चलाकर वसूली की कार्यवाही की जा रही है। इसके तहत बिल जमा नहीं कराने पर जल सम्बन्ध विच्छेद की कार्यवाही की जा सकेगी। यदि किसी उपभोक्ता का बिल प्राप्त नहीं हुआ है, तो संबंधित कनिष्ठ अभियन्ता पाडनपोल, शास्त्रीनगर एवं प्रतापनगर कार्यालय में सम्पर्क करें।यदि किसी उपभोक्ता द्वारा पानी के बिल की बकाया राशि एकमुश्त 31 मार्च तक जमा करायी जाती है, तो उसे ब्याज एवं शास्ति में नियमानुसार छूट का प्रावधान किया गया है। अतः सभी बिल की राशि जमा कराकर एकमुश्त छूट राशि का लाभ ले।