जिला कलेक्टर ने ली बैठक, अधिकारियों को दिए माकूल बंदोबस्त करने के निर्देश
उदयपुर, 8 अप्रैल। गर्मी के बढ़ते प्रकोप और जिले में चल रही हीट वेव को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने मंगलवार को विभिन्न विभागों के अधिकारियों की कलेक्ट्रेट मिनी सभागार में बैठक लेते हुए आवश्यक बंदोबस्त सुनिश्चित करने हेतु निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक कार्यालयों में छाया, पीने के पानी और ठंडक के समुचित प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं, ताकि आमजन लू की चपेट में आने से बच सकें।
उन्होंने निर्देश दिए कि समाचार पत्रों एवं विभिन्न मीडिया माध्यमों के जरिए मौसम विभाग द्वारा जारी मौसम पूर्वानुमान का नियमित अवलोकन करते रहें, और डिहाइड्रेशन से बचाव हेतु जरूरी व्यवस्थाएं की जाएं। सीधी धूप से बचाव हेतु आवश्यकतानुसार एसेसरीज उपयोग की जाए। सभी सरकारी कार्यालयों में प्राथमिक उपचार किट की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए और हीट वेव से बचाव को लेकर एडवाइजरी भी जारी की जाए।
कलेक्टर ने लोगों को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन करने की सलाह दी और सभी विभागों को निर्देश दिए कि अपने-अपने स्तर पर बैठकें कर अधीनस्थ कर्मचारियों को हीट वेव से बचाव के उपायों के प्रति जागरूक करें। जिला कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि आमजन की सुरक्षा को लेकर कोई कोताही नहीं बरती जाएगी।
न्यून प्रगति वाले विभागों को लगाई फटकार
मंगलवार को जिला कलेक्ट्रेट के मिनी सभागार में आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में जिला कलेक्टर नमित मेहता ने विभिन्न विभागों की कार्यप्रगति की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने आयुर्वेद विभाग के रिक्त पदों, ओपीडी में आने वाले मरीजों की संख्या और विभागीय कार्यों की विस्तार से जानकारी ली।पशुपालन विभाग की मंगला पशु बीमा योजना की धीमी प्रगति पर कलेक्टर ने नाराजगी जताते हुए कहा कि मेडिकल प्रमाण पत्र जारी करने में अपेक्षित गति नहीं दिखाई जा रही है, जिसे शीघ्र सुधारते हुए तय लक्ष्य को समय पर पूरा किया जाए।
अनुपस्थित अधिकारियों को नोटिस के निर्देष
कलेक्टर मेहता ने साप्ताहिक समीक्षा बैठक में अनुपस्थित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए साथ ही ई-श्रम कार्ड जारी करने में अपेक्षित प्रगति नहीं होने पर उन्होंने श्रम विभाग को विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि एक्शन प्लान बनाकर आगामी एक सप्ताह में ठोस प्रगति सुनिश्चित करें, ताकि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर आमजन तक पहुंच सके। इस दौरान एडीएम प्रशासन दीपेंद्र सिंह राठौड़ समेत विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
आशान्वित ब्लॉक कार्यक्रम की बैठक 9 को खेरवाड़ा में
उदयपुर, 8 अप्रेल। आाषान्वित ब्लॉक कार्यक्रम के तहत 40 इंडीकेटर्स से संबंधित सभी जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक 9 अप्रेल को दोपहर 12.30 बजे पंचायत समिति खेरवाड़ा में आयोजित होगी। जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी रिया डाबी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय से 30 मिनट पूर्व बैठक स्थल पर उपस्थिति सुनिष्चित करने के निर्देष दिए हैं।
भीषण गर्मी में दोपहर 12 से 3 बजे तक पशुओं को उपयोग में लेना दण्डनीय अपराध
दिशा-निर्देष जारी
उदयपुर 8 अप्रेल। पशुपालन विभाग राजस्थान, जयपुर के निदेशक एवं राज्य जीवजन्तु कल्याण बोर्ड ने भीषण गर्मी में भारवाहक पषुओं के उपयोग को लेकर दिषा-निर्देष जारी किए हैं।
पशुपालन प्रशिक्षण संस्थान के उपनिदेशक डॉ. सुरेन्द्र छंगाणी ने बताया कि बोर्ड सचिव डॉ. आनन्द सेजरा ने दिशा निर्देश जारी किए। इसमें बताया कि बढ़ती गर्मी में पशुओं को उपयोग में लेना दण्डनीय अपराध है। बढ़ती गर्मी के कारण भारवाहक पशुओं यथा घोड़ों, गधों खच्चरों, बैलों और भैंसों इत्यादि को लम्बे समय तक धूप में काम में लेने से पड़ने वाले दुष्प्रभाव के कारण उन्हें अनावश्यक दर्द, हीट स्ट्रोक और मौत होने की संभावना रहती हैं। डॉ. आनन्द सैजरा के अनुसार पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 की धारा 3 के अनुसार किसी जीव जन्तु की देखभाल करने वाले या उसे रखने वाले हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह ऐसे जीव जंतु का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए और ऐसे जीव जंतु को अनावश्यक पीड़ा या यातना देने का निवारण करने के लिए सब युक्तियुक्त उपाय करेगा। भार ढोने वाले एवं माल ढ़ोने वाले पशुओं के प्रति कूरता निवारण नियम 1965 के नियम 6 के उपनियम 3 के अनुसार जिन क्षेत्रों में तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता हो वहां दोपहर को 12 बजे से 3 बजे के बीच पशु को न उपयोग में लेगा न लेने देगा। पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण (पशुओं का पैदल परिवहन) नियम, 2001 के नियम 12 के अनुसार 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर किसी जानवर का पैदल परिवहन नहीं करेगा। ग्रीष्मकालीन के दौरान दोपहर के समय अत्यधिक गर्मी होने के कारण भारवाहक पशुओं का उपयोग प्रतिबंधित रखने तथा ऐसे भारवाहन तथा कृषि प्रयोजनार्थ काम में आने वाले पशुओं के लिए पानी, भोजन व छाया की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करवाने के संबंध में एवं व्यापक जनजागरूकता पैदा करने के लिए प्रचार-प्रसार के निर्देश जारी किये। डॉ. छंगाणी ने बताया कि इस मौसम में पशुओं को डिहाईड्रशन से बचाने के लिए उन्हें समय समय पर स्वच्छ पानी एवं संतुलित आहार उपलब्ध करवाते रहें।
घरेलू गैंस सिलेण्डर व रिफीलिंग उपकरण जब्त
रसद विभाग की कार्यवाही
उदयपुर, 8 अप्रेल। रसद विभाग की टीम ने शहर के विभिन्न प्रतिष्ठानों की आकस्मिक जांच कर घरेलू गैस सिलेण्डर और रिफीलिंग में उपयोग किए जाने वाले उपकरण जब्त किए हैं।
जिला रसद अधिकारी मनीष भटनागर ने बताया कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में अवैध एलपीजी रिफीलिंग के कारण होने वाली दुर्घटनाओं से जान-माल की क्षति एवं घरेलू गैस के व्यवसायिक दुरूपयोग के कारण होने वाली राजस्व हानि तथा गैस सिलेण्डरों की अवैध भण्डारण की रोकथाम के लिए विषेष जांच दल द्वारा कार्यवाही की जा रही है। इस क्रम में जिला रसद अधिकारी के निर्देशन में प्रवर्तन अधिकारी डॉ निशा मुन्दड़ा प्रर्वतन व प्रवर्तन निरीक्षक डॉ. कोमल सिंह सोलंकी द्वारा उदयपुर शहर क्षेत्र में प्रतिष्ठानों की जांच की। विजय गैस स्टेशन गणपती नगर पर 05 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं एक मोटर मय रिफीलिंग मशीन एवं मातेश्वरी गैस सर्विस सविना से 10 गैस सिलेण्डर एवं गैस ट्रांसफर करने हेतु प्रयोग में लाने जाने वाला बांसुरी उपकरण भी जब्त किया गया। श्री भटनागर ने बताया कि दोषी फर्माे के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। जांच अभियान निरंतर जारी रहेगा।