मुख्यमंत्री कन्यादान योजना : अब विवाह तिथि से 1 वर्ष तक कर सकेंगे आवेदन

उदयपुर, 13 फरवरी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कन्यादान (सहयोग एवं उपहार) योजना के तहत विवाह सहायता अनुदान के लिए आवेदन की अवधि 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दी गई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग उदयपुर के संयुक्त निदेशक गिरीश भटनागर ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थी विवाह तिथि से 1 वर्ष पूर्ण होने तक ई-मित्र के माध्यम से आवेदन कर योजना का लाभ उठा सकते है। पात्र आवेदक को ऑनलाइन आवेदन कर आवेदन को संबंधित सामाजिक सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मे नियमानुसार जमा करना अनिवार्य होगा।

By Udaipurviews

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