31 दिसम्बर तक सत्यापन नहीं कराया तो रुकेगी पेंशन
भीलवाडा 29 नवंबर। सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत सभी पेंशन योजना के लाभार्थियों को प्रतिवर्ष दिसम्बर माह तक ई मित्र केन्द्र पर जाकर वार्षिक सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होता हैं। पेंशन योजना के सरलीकरण व ऑटो अप्रूवल का दुरुपयोग होने की विभाग को शिकायते प्राप्त होने के कारण अब विभाग द्वारा प्रार्थी का बायोमैट्रिक सत्यापन आवश्यक कर दिया गया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग उप निदेशक ने बताया कि कई स्थानों पर पेंशनर की मृत्यु उपरांत उसके मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त कर उसका वार्षिक सत्यापन कर लिया जाता है। ऐसी अनियमितताओं पर काबू पाने के…