उदयपुर, 22 जनवरी : शहर की सुखेर थाना पुलिस द्वारा मामला दर्ज न करने पर परिवादी को न्यायालय की शरण लेनी पड़ी, जिसके आदेश पर पुलिस ने अंततः मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
मामले के अनुसार अरविंद भंडारी पुत्र सुखबीर सिंह भंडारी निवासी न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स भुवाणा ने पुलिस को रिपोर्ट दी कि उसने न्यू नवरत्न डांगियों की मंगरी भुवाणा में भूखंड संख्या 33 खरीदा था। इस भूखंड पर उसने अपने उपयोग के लिए एक विद्युत कनेक्शन लिया था, जिसका मीटर विद्युत विभाग द्वारा लगाया गया था।
परिवादी ने नियमित रूप से मीटर की देखरेख और बिजली बिल का भुगतान किया। लेकिन 5 अगस्त 2024 को जब वे निरीक्षण के लिए पहुंचे, तो पाया कि विद्युत मीटर चोरी हो चुका था। उसी दिन उसने सुखेर थाने में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।
कई बार संपर्क करने के बावजूद जब थाने से टालमटोल जवाब मिला, तो अरविंद भंडारी ने 12 अक्टूबर 2024 को पुलिस अधीक्षक के समक्ष शिकायत दर्ज करवाई। इसके बावजूद कोई कदम नहीं उठाया गया। पुलिस द्वारा लापरवाही बरतने पर आखिरकार उसने न्यायालय में परिवाद दायर किया।
न्यायालय के आदेश पर सुखेर पुलिस ने अब मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़ित को उम्मीद है कि अब न्याय मिलेगा और चोरी गए विद्युत मीटर की बरामदगी होगी।