उदयपुर, 1 फरवरी : कोर्ट ने रिश्वत आरोपी पूर्व पुलिस अधिकारी को दोषी करार देते हुए एक साल की सजा सुनाई है। जानकारी देते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक राकेश मित्तल ने बताया कि 2008 में परिवादी प्रेमशंकर छीपा ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) चित्तौड़गढ़ में शिकायत दर्ज करवाई कि तत्कालीन मुख्य आरक्षक रोशनलाल ने उनके परिवार का नाम एक मामले से हटाने के लिए 5000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। सत्यापन के बाद एसीबी ने 20 नवंबर 2008 को ट्रैप कार्रवाई कर रोशनलाल को 1250 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था।
न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर रोशनलाल पुत्र माधवलाल शर्मा सेवानिवृत तत्कालीन मुख्य आरक्षक थाना भादसौडा चित्तौडगढ़ हाल निवासी राशमी चित्तौड़गढ को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत दोषी पाया। अभियुक्त के वकील ने नरमी बरतने की अपील की, लेकिन विशिष्ट न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) संख्या-2 की न्यायाधीश संदीप कौर ने पूर्व पुलिस अधिकारी रोशनलाल शर्मा को रिश्वत लेने के मामले में दोषी करार देते हुए एक साल के साधारण कारावास और 20 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई। अदालत ने आदेश दिया कि अर्थदंड न चुकाने पर अभियुक्त को अतिरिक्त एक महीने का कारावास भुगतना होगा।