राजसमंद। जिला कलक्टर नीलाभ सक्सेना ने जिला एवं ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि 30 मार्च राजस्थान दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले लाभार्थी उत्सव की पूर्ण तैयारिया कर सफल आयोजन करावे।
उन्होंने बताया कि 30 मार्च को राजस्थान दिवस के अवसर पर राज्य सरकार के निर्देशानुसार लाभार्थी उत्सव के रूप में राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर यह आयोजन होंगे।राज्य स्तरीय कार्यक्रम का जिला व ब्लॉक स्तर पर सीधा प्रसारण होगा। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में राज्य सरकार की विभिन्न जन-कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थी अपने अनुभव साझा करेंगे। जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन दोपहर 12 बजे से अणुव्रत विश्व भारती सभागार में होगा।
उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए प्रभारी अधिकारी जिला परिषद सीईओ उत्साह चौधरी रहेंगे एवं सहायक प्रभारी अधिकारी एसीईओ भुवनेश्वर सिंह चौहान व समस्त शहरी क्षेत्र के लिए नगर परिषद आयुक्त जनार्दन शर्मा होंगे।
आयुर्वेद चिकित्सालय परामर्श शिविर का आयोजन 31 मार्च शुक्रवार को
राजसमंद। अतिरिक्त निदेशक आयुर्वेद विभाग संभाग उदयपुर के निर्देशन में नाथद्वारा नगरपालिका क्षेत्र में आरोग्य समिति राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय नाथद्वारा के माध्यम से शिविर का आयोजन 31 मार्च शुक्रवार को प्रातः 10.00 बजे सें दोपहर 2.00 बजे तक आयुर्वेद चिकित्सालय परिसर गांधी रोड, नाथद्वारा में किया जाएगा। यह जानकारी राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय प्रभारी डां. राजेन्द्र कुमार जांगिड ने दी।
उन्होने बताया कि शिविर में कमर दर्द, घुटने का दर्द, कन्धे का दर्द, गर्दन का दर्द में पंचकर्म व वेरिकोज वेन में रक्तमोक्षण कर्म व एडी के दर्द व पैर में कॉर्न का उपचार अग्निकर्म द्वारा एवं अन्य वात व्याधि सें संबंधित रोगो का पेन मेनेजमेंट से संबंधित आयुर्वेद एवं पंचकर्म चिकित्सा परामर्श शिविर आयोजन किया जायेगा। रोगी अपने साथ रोग से सम्बन्धित पुरानी रिपोर्ट साथ में लायें।
4 से 20 अप्रैल तक डिस्कॉम चलाएगा बंद एवं खराब मीटर – अभियान प्रबंध निदेशक निर्वाण ने बंद एवं खराब मीटर बदलने के दिए निर्देश
राजसमंद।अजमेर विद्युत वितरण निगम प्रबंध निदेशक एन.एस. निर्वाण की अगुवाई में 4 से 20 अप्रैल के मध्य बंद एवं खराब पड़े मीटरों को बदलने के लिए विशेष अभियान चलाएगा। इस दौरान शहरी क्षेत्रों के सभी (सिंगल एवं थ्री फेज) तथा ग्रामीण क्षेत्रों के 6 महीने से ऊपर बंद एवं खराब पड़े सिंगल फेज के मीटरों (एजी के अलावा) को बदला जाएगा। 20 अप्रैल तक बंद एवं खराब मीटर नही बदलने पर संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी के विरुद्ध निगम नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।
उन्होने अधिकारियों को निर्देश दिये कि किसी भी उपभोक्ता का मीटर यदि सही है तो उसे किसी भी हालत में न बदले। इसके लिए सभी फीडर इंचार्जों को पाबंद करे। उन्होंने कहा कि प्रायः यह देखा गया है कि उपभोक्ता द्वारा अधिक रीडिंग मीटर में जमा होने पर मीटर को जला दिया जाता है। ऐसे संदिग्ध मीटरों की जांच जयपुर स्थित फॉरेंसिक लैब में करवाना सुनिश्चित करे तथा गड़बड़ी पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाये।
उन्होने सभी अधीक्षण अभियंताओं को निर्देशित किया है कि वे 4 से 20 अप्रैल के मध्य एक अभियान चलाकर कृषि कनेक्शन के अलावा शहरी क्षेत्रों में (सिंगल एवं थ्री फेज) तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सिंगल फेज के 06 महीने से अधिक बंद एवं खराब पड़े मीटरों (एजी के अलावा) को बदलना सुनिश्चित करे।
उन्होने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि दोषपूर्ण मीटरों को बदलने के दौरान उनकी ऑनसाइट जाँच की व्यवस्था की जाए। यदि मीटर ठीक पाया जाता है तो इसे बिलिंग सिस्टम में फीड किया जाए तथा शेष दोषपूर्ण मीटरों को 20 अप्रैल तक बदला जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि साइट से हटाए जाने वाले सभी खराब मीटरों का प्राथमिक रूप से उपखंड स्तर पर स्थापित मिनी मीटर लैब में परीक्षण किया जाएगा और कैप्चर की गई रीडिंग एआरओ को प्रदान की जाएगी, ताकि संबंधित उपभोक्ता खाते में बिलिंग की जा सके।
33 केवी वोल्टेज स्तर तक के औद्योगिक/एनडीएस कनेक्शन के संबंध में नए आदेश जारी
नए औद्योगिक/घरेलु कनेक्शन जारी करने तथा उनके लोड़ बढ़ाने/घटाने की प्रक्रिया अब नए आदेशो के तहत होगी
राजसमंद।अजमेर विद्युत वितरण निगम ने बिजली की आपूर्ति के लिए नए नियम और शर्तें -2021 लागू हो जाने के कारण नए औद्योगिक/घरेलु जारी करने तथा उनके लोड़ बढ़ाने/घटाने से संबंधित नए दिशा निर्देश जारी किए है।
अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एन. एस. निर्वाण ने बताया की इससे पूर्व बिजली आपूर्ति नियम 2017 मे जारी किये गये थे। उन्होंने बताया की सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि वे इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करें नही तो निगम नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।
उन्होने बताया कि नए नियमों के तहत फील्ड ऑफिसर निर्धारित वोल्टेज स्तर के अनुसार आवेदन स्वीकार करेंगे। आवेदन के समय आवेदक से मीटर बॉक्स (एमआईपी/एचटी) की लागत ली जाएगी तथा आवेदक द्वारा मीटर बॉक्स लगवाने के निर्देश के साथ मीटर बाक्स की कीमत जमा कराकर आवेदक को आवेदन पत्र जारी किया जायेगा। प्राक्कलन तैयार करने हेतु आवेदन, सब डिवीज़नल ऑफिसर द्वारा जेईएन को उसी दिन भेजा जायेगा। अनुमान/तकनीकी व्यवहार्यता रिपोर्ट जेईएन द्वारा 24 घंटे के भीतर तैयार की जाएगी। उन्होंने बताया कि आवेदन की तिथि से तीन दिनों के भीतर संबंधित एक्सईएन द्वारा विधिवत प्रतिहस्ताक्षरित तकनीकी व्यवहार्यता रिपोर्ट की जांच के बाद अनंतिम डिमांड नोट जारी किया जाएगा ताकि मामले की व्यवहार्यता के संबंध में भविष्य में कोई विसंगति उत्पन्न न हो।
अन्तिम डीएन में एक शर्त का उल्लेख किया जाएगा कि अन्तिम और अन्तिम डिमांड नोटिस राशि में अंतर, यदि कोई हो, आवेदक द्वारा देय होगा या इसे उपभोक्ता को जारी किए जाने वाले पहले ऊर्जा बिल के माध्यम से समायोजित किया जाएगा। आवेदक द्वारा जमा की जाने वाली अन्तिम डीएन राशि जमा करते समय इस संबंध में एक अंडरटेकिंग प्राप्त किया जाएगा। ई-मेल या एसएमएस या दोनों के माध्यम से आवेदक को सूचना दी भी जायेगी। अनुमान के विवरण के साथ डिमांड नोटिस की एक प्रति संबंधित एमएंडपी कार्यालय को भेजी जाएगी। मीटरिंग उपकरणों की व्यवस्था जैसे एलटीसीटी/सीटीपीटी सेट/आवश्यक क्षमता का ट्राइवेक्टर मीटर और इसे उपभोक्ता तक उपलब्ध कराना, मीटर विंग द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा ताकि अनावश्यक देरी से बचा जा सके।
संबन्धित विंग के अधिकारी मीटरिंग उपकरण को स्टोर से जारी करने और साइट पर ले जाने की व्यवस्था करेंगे। सक्षम स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा आवश्यक स्वीकृति प्राक्कलन तैयार करने के 48 घंटों के भीतर अर्थात आवेदन की तिथि से 5 दिनों के भीतर जारी की जाएगी।
निगम और उपभोक्ता के बीच सभी श्रेणियों के एचटी उपभोक्ताओं के साथ अनुबंध कॉमल एजे 866 दिनांक 29.06.2022 के अनुसार निष्पादित किया जाएगा। यदि कोई जॉब कार्य शामिल है, सब डिविजल ऑफिसर द्वारा सभी कार्यों के लिए सीएलआरसी/एआरसी पर वर्क ऑर्डर दिया जाएगा। आवेदन की तिथि से 7 कार्य दिवसों के भीतर कनेक्शन जारी कर दिया जाएगा। यदि स्वीकृति प्राधिकारी से समय पर स्वीकृति प्राप्त नहीं होती है, तो अस्थायी डिमांड नोट जमा करने के आधार पर कनेक्शन जारी किया जा सकता है, जिसके लिए संपूर्ण जिम्मेदारी स्वीकृति प्राधिकारी की होगी।