बावलवाडा थाना द्वारा अवैध शराब परिवहन के खिलाफ कार्यवाही : दो प्रकरण किए पंजीकृत

प्रतीक जैन
खेरवाड़ा, तहसील खेरवाड़ा के बावलवाड़ा थाना क्षेत्र में आगामी होली त्यौहार के मध्य नजर उच्च अधिकारियों से प्राप्त निर्देशानुसार अवैध मादक पदार्थों एवं शराब के अवैध परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना अधिकारी गणपत सिंह राठौड के निर्देशन में सोम वार देर शाम थाना क्षेत्र में नियमित रूप से की जा रही गस्त के दौरान देवनाल कला के रास्ते सहायक उप निरीक्षक शंभू सिंह द्वारा कांतिलाल परी पुत्र काना निवासी भीलवाड़ा रेहटा के विरुद्ध 6 लीटर एवं सागवाड़ा में सहायक उप निरीक्षक हाजू राम द्वारा सुरेश पुत्र संग्राम भगोरा निवासी का कारछा हाल सागवाड़ा के विरुद्ध 6 लीटर सहित कुल 12 लीटर अवैध रूप से देसी हथकड़ महुआ शराब अपने कब्जे में रखने एवं परिवहन करने के प्रकरण दर्ज किए गए। थानाधिकारी राठौड़ ने बताया कि दोनों दर्ज प्रकरण के आधार पर सहायक उप निरीक्षक शंभू सिंह एवं हैड कांस्टेबल लक्ष्मण लाल द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है।

प्रतीक जैन
आर्म्स एक्ट में दो गिरफ्तार : आबकारी अधिनियम में भी एक प्रकरण दर्ज 
खेरवाड़ा, त्योहार के मध्य नजर जारी पुलिस थाना द्वारा गस्त के दौरान थाना अधिकारी दलपत सिंह राठौड के निर्देशन में कार्यवाही करते हुए मीठी महुडी रोबिया रोड पर हेड कांस्टेबल सूर्य सिंह द्वारा अनिल कुमार पुत्र रूपलाल डामोर मीणा उम्र 25 साल निवासी मीठी महुडी को धारदार छुरी को अवैध रूप से अपने कब्जे में रखने एवं परिवहन करते हुए राहगीरों को डराने धमकाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया वहीं दूसरी ओर सहायक उप निरीक्षक राकेश मेहता द्वारा मोथली ब्रिज पर विकास पुत्र गट्टू लाल मीणा उम्र 23 साल निवासी मोथली ठेके के पास को भी अवैध रूप से अपने पास धारदार छूरी रखते हुए परिवहन करने एवं राहगीरों को डराने धमकाने की सूचना पर गिरफ्तार किया गया। थानाधिकारी ने बताया कि आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर हेड कांस्टेबल दानवीर सिंह एवं नरेश कुमार द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है।
थाना पुलिस द्वारा आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए हेड कांस्टेबल नरेश कुमार मय जाब्ता द्वारा बंजारिया कलासुआ फला में कालू पुत्र मकना मीणा निवासी बडला उपला फला के खिलाफ अवैध रूप से देसी महुआ हथकड़ शराब को अपने कब्जे में रखते हुए परिवहन करना पाए जाने पर प्रकरण दर्ज किया गया। थानाधिकारी दलपत सिंह राठौड़ ने बताया कि आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज प्रकरण के आधार पर सहायक उप निरीक्षक राकेश मेहता द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है।
प्रतीक जैन
हाई कोर्ट के स्टे के चलते खेरवाड़ा सहित आठ नगर पालिकाओं की अधिसूचना होगी रद्द : विधायक परमार के पूछे गए प्रश्न पर विधानसभा में मंत्री द्वारा दिया गया जवाब
खेरवाड़ा, स्थानीय विधायक डॉक्टर दयाराम परमार द्वारा विधानसभा में पूछे गए प्रश्न पर जवाब देते हुए निकाय राज्य मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने बताया कि जिन नगर पालिकाओं के गठन की अधिसूचना पर राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा स्टे दिया गया था, स्टे के चलते खेरवाड़ा नगर पालिका गठन सहित कुल आठ नगर पालिकाओं की अधिसूचना को राज्य सरकार द्वारा प्रत्याहरित किया जा रहा है। सरकार द्वारा आदेश जारी होते ही खेरवाड़ा नगर पालिका सहित सभी पुनः ग्राम पंचायत का स्वरूप धारण कर लेंगी।
           उल्लेखनीय है कि उन दिनों कस्बावासियों की मांग पर विधायक डॉक्टर दयाराम परमार के अथक प्रयासों से पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा खेरवाड़ा को नगर पालिका घोषित किया गया था। जानकारी मिलते ही मिली जुली प्रतिक्रिया के तहत कस्बावासियों ने पिछले एक वर्ष से अधरझूल में चल रही नगर पालिका को पुनः पंचायत में बदले जाने पर रोष प्रकट किया गया तो कई जनप्रतिनिधि पालिका के निरस्तीकरण पर हर्ष प्रकट करते हुए बता रहे हैं कि नगर पालिका गठन से विगत 1 वर्ष से बजट के अभाव में विकास के कार्य भी नहीं हो पा रहे थे जिससे जन प्रतिनिधियों को ग्रामीणों के कोप भाजन का शिकार होना पड़ रहा था। कुछ लोगों का कहना है कि यदि राज्य सरकार द्वारा समय रहते हाई कोर्ट में उचित पैरवी की जाती तो संभवतया नगर पालिका को बचाया जा सकता था।
By Udaipurviews

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