ध्वनि प्रसारक यंत्रों तथा लाउडस्पीकर के उपयोग पर रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक प्रतिबंध

चित्तौड़गढ़, 9 फरवरी। संपूर्ण जिला क्षेत्र में किसी भी प्रकार के ध्वनि प्रसारक यंत्रों तथा लाउडस्पीकर का उपयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक पूर्ण रूप से निषिद्ध किया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट अरविंद कुमार पोसवाल ने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ध्वनि प्रदूषण रोकने के प्रदत्त निर्देशों की अनुपालना में कोलाहल नियंत्रण आदेश जारी कर वर्तमान में छात्र-छात्राओं के अध्ययन एवं परीक्षाओं के मद्देनजर आम जनता की सुविधा एवं शांति बनाए रखने हेतु किसी भी प्रकार के ध्वनि प्रसारक, विस्तारक यंत्रों तथा लाउडस्पीकर के उपयोग को रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक प्रतिबंधित किया है।
आदेशानुसार संपूर्ण चित्तौड़गढ़ जिला क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति उस क्षेत्र के उपखंड मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी प्रकार के ध्वनि प्रसारक, विस्तारक यंत्रों तथा लाउडस्पीकर का उपयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक नहीं कर सकेगा।
उक्त आदेश की अवहेलना पाये जाने पर क्षेत्राधिकार के पुलिस अधिकारी द्वारा उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध राजस्थान कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1963 की धारा 6 के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा पर सदा से चली आ रही परंपरा यथा आरती, अजान आदि पर प्रभावी नहीं रहेगा।
आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर 30 जून, 2023 तक प्रभावी रहेगा।
By Udaipurviews

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