आय से अधिक संपत्ति के मामले में थर्ड ग्रेड टीचर की जमानत रद्द

उदयपुर, 4 अक्टूबर : आय से अधिक संपत्ति के मामले में कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी। मामले की जानकारी देते हुए विशिष्ट लोग अभियोजक राकेश मित्तल ने बताया कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो डूंगरपुर द्वारा पकड़ा गआ आरोपी देवीलाल सरकारी स्कूल में थर्ड ग्रेड टीचर है। जिसके विरुद्ध अपनी आय से 94% अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन है। मामले में आरोपी देवीलाल पुत्र धूलजी पाटीदार निवासी नवाडेरा जिला डूंगरपुर तत्कालीन तृतीय श्रेणी अध्यापक राजकीय प्राथमिक विद्यालय खैरी पंचायत समिति बिछीवाड़ा डूंगरपुर ने कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी लगाई। जिस पर विचार करते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम संख्या—2 की विशिष्ट न्यायाधीश संदीप कौर ने खारिज कर दिया।

मारपीट व लूटपाट के आरोपी की जमानत रद्द
कोर्ट ने मारपीट में लूटपाट के आरोपी के जमानत अर्जी रद्द कर दी। मामले की जानकारी देते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक बंसीलाल गवारिया ने बताया कि बीते जुलाई माह में प्रार्थी सुरेश उर्फ सूरज पुत्र रोशन लाल निवासी बेदला माता थाना सुखेर व उसके साथी चुन्नी लाल के साथ आरोपी करण पुत्र कुकाराम निवासी पालीदाणा सायरा ने पहले तो जमकर मारपीट की तथा फिर उनका मोबाइल व गाड़ी छीन ली। पीड़ित की रिपोर्ट पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया। जेल में बंद आरोपी ने शुक्रवार को न्यायालय में जमानत अर्जी प्रस्तुत की, जिसे अनुसूचित जाति एवं जनजाति न्यायालय की विशिष्ट न्यायाधीश ज्योति के. सोनी ने अस्वीकार कर दिया।

By Udaipurviews

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