10 हजार के रिश्वत आरोपी शिक्षाकर्मी की जमानत खारिज

डूंगरपुर : भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की डूगंरपुर टीम द्वारा 10 हजार के रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार शिक्षाकर्मी की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज दी। मामले की जानकारी देते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक राजेश पारीक ने बताया कि परिवादी गट्टूलाल खराड़ी पुत्र रूपा खराड़ी निवासी वासूवा डूंगरपुर का पेंशन प्रकरण तैयार कर भिजवाने के बदले 20 हजार रुपए की रिश्वत मांगने वाले आरोपी रमेश चंद्र पुत्र हलिया कोटेड निवासी गुमानपुरा डूंगरपुर हाल शिक्षाकर्मी राजकीय प्राथमिक विद्यालय आरा बिच्छीवाड़ा को एसीबी की डूंगरपुर टीम ने बुधवार को रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। आरोपी ने गुरुवार को कोर्ट में जमानत अर्जी लगाई, जिसे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम न्यायालय संख्या—1 के विशिष्ट न्यायाधीश मनीष अग्रवाल ने खारिज कर दिया।

By Udaipurviews

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