उदयपुर। होटल फेडरेशन ऑफ़ राजस्थान द्वारा होटल एवं रेस्टोरेंट के नगर निगम,उदयपुर द्वारा वर्ष 2025 अनुज्ञा नवीनीकरण की प्रक्रिया को जटिल करने के विरोध में स्वायत शासन मंत्री जाबर सिंह खर्रा को ज्ञापन दिया गया। फेडरेशन के उदयपुर संभाग अध्यक्ष राकेश चौधरी ने बताया कि नगर निगम आयुक्त ने दिनांक 4/12/2024 को आम सूचना जारी कर होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय, किराणा, ठेला, डेयरी, बेकरी, मिठाई, पान, खाद्यान्न एवं अन्य पदार्थ बिक्री की दुकानों के अनुज्ञा नवीनीकरण फार्म के साथ निम्न दस्तावेज लगाने के आदेश जारी किए। क्रमश: रजिस्ट्री/ किराया चिट्ठी/ नामांतरण पत्र/ गिरवी नामा, लाइट बिल, भू उपयोग परिवर्तन (व्यवसायिक), भवन/ दुकान का नक्शा (ब्लूप्रिंट), झील किनारे भवन/ दुकान की पर्यावरण एनओसी, नगरीय विकास शुल्क की रसीद, प्रतिष्ठान/ स्थल के दो फोटोग्राफ, फायर की एनओसी, ग्रीस चेंबर के फोटो।
जिस पर मंत्रीजी को ज्ञापन देकर होटल एवं अन्य व्यापारियों को अनुज्ञा नवीनीकरण में आ रही परेशानियों से अवगत कराया एवं विस्तृत चर्चा की गई। चर्चा में अध्यक्ष ने बताया कि वर्ष 1971 एवं 2015 के गजट नोटिफिकेशन में अनुज्ञा नवीनीकरण हेतु किसी भी तरह के दस्तावेजों को साथ संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है। एंव उक्त आम सूचना से पूर्व अनुज्ञा नवीनीकरण गजट नोटिफिकेशन के आधार पर किए जा रहे थे।
जिस पर मंत्रीजी ने आश्वासन दिया कि इसका जल्द समाधान किया जाऐगा।
ज्ञापन देने में होटल फेडरेशन ऑफ़ राजस्थान के अध्यक्ष हुसैन खान, वरिष्ठ उपाध्यक्ष रणविजय सिंह, सचिव शैलेश प्रधान, उदयपुर संभाग अध्यक्ष राकेश चौधरी एंव कार्यकारिणी सदस्य अंबालाल साहू उपस्थित थे।