व पैनल्टी में छूट का प्रावधान
प्रतापगढ़, 4 मार्च। मुख्यमंत्री महोदय ने बजट 2023 के संबंध में प्रादेषिक परिवहन अधिकारी, प्रविणा चारण के प्रातापगढ़ दौरे में दिये गये निर्देषो की अनुपालना में जिला परिवहन अधिकारी दुर्गाषंकर जाट ने बताया कि होली/धुलण्डी के अवकाष के अलावा मार्च माह में समस्त दिन विभागीय कार्यालय में राजस्व जमा किया जायेगा।
जिला परिवहन अधिकारी ने स्वयं भी सभी वाहन स्वामीयों को आग्रह किया है कि अपने पुराने वाहनों पर लगने वाली करों में भारी छूट का तुरंत लाभ लेंवे। जिले में अतिरिक्त काउन्टर (पायल मोटर ड्राईविंग स्कूल छोटीसादड़ी) पर राजस्व जमा कराने की सुविधा भी अलग से की गई है। राज्य सरकार ने बजट 2023 में इन स्वामीयों के अलावा भार वाहनों के स्वामीयों के लिए ई-रवन्ना के प्रकरणों में भी षिथिलता बरतते हूए 25 प्रतिषत से 95 प्रतिषत तक की छूट का प्रावधान किया है जिसके संबंध में ई रवन्ना के तहत ओवर लोड पायेगे वाहन स्वामीयों व लीज धारकों को नोटिस जारी किये जा रहे है। नोटिस का समय पर निस्तारण न होने पर कानुनी कार्यवाही अमल में लाई जावेगी। विभागीय उड़नदस्ते लगातार पूरे जिले में सघन जांच व राजस्व संग्रहण की कार्यवाही कर रहे है।
जिला परिवहन अधिकारी श्री जाट ने यह भी बताया है कि एमनेस्टी योजना 2023 के तहत दिनांक 31.12.2022 तक के देय कर पर सभी तरह की शास्ति व ब्याज राज्य सरकार द्वारा माफ किया गया है। ऐसे सभी बकाया कर वाले भार वाहन/यात्री वाहन जिनका मूल कर बकाया है एवं उन्होने अपने वाहन घर पर खडे कर रखे है या फाईनेन्सर द्वारा जब्त कर रखे है या किसी भी प्रकरणवष कर बकाया है वह तुरंत जिला परिवहन कार्यालय, प्रतापगढ़ में आकर मूल कर जमा कर सकता है व योजना का लाभ उठा सकता है। जिला परिवहन कार्यालय में सभी को संतुष्ट किया जाकर इस संबंध में समस्त जानकारी दी जायेगी। खुर्द-बुर्द या नष्ट हो चुके पुराने ट्रांसपोर्ट वाहनों का भी कर जो देय होकर बकाया था उसको भी एमनेस्टी योजना के तहत माफ किया गया है। भार वाहनों के वर्ष 2023-24 के कर जमा की अंतिम तिथी 15 मार्च है इसके बाद नियमानुसार शास्ति देय होगी।
उन्होंने बताया कि माह के प्रथम दिन से वाहन स्वामीयों की भी जिला परिवहन कार्यालय, प्रतापगढ़ में काफी संख्या में पाई गई जिनमें काफी वाहन स्वामीयों ने छूट का लाभ भी लिया। जिला प्रतापगढ़ व आसपास के जिलों एवं अन्य राज्य के वाहन स्वामीयों को इस सुविधा / योजना का लाभ लेने हेतु पुनः अपील की जाती है।