देवनारायण मन्दिर के पुजारी नवरतन प्रजापत पर पैट्रौल डालकर हुये प्राणघातक हमले की गुत्थी सुलझाई 24 घण्टे में

उदयपुर-राजसमंद, 21 नवंबर। राजसमंद पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी के निर्देशन मे पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए देवनारायण मन्दिर के पुजारी नवरतन प्रजापत पर पैट्रौल डालकर हुये प्राणघातक हमले की गुत्थी  24 घण्टे में सुलझा दी है। रविवार 20.11.2022 को ग्राम हीरा की बस्सी एनएच 58 पर कामलीघाट चौराहे के पास एस. आर. पट्रोल पम्प के सामने देवनारायण किराणा स्टोर पर अज्ञात बदमाशानो 10-12 नकाबपोश व्यक्तियो द्वारा शाम को 6 से 6.30 पीएम पर नवरतन प्रजापत उम्र करीब 70 साल तथा श्रीमति जमना देवी के उपर पैट्रौल पदार्थ डालकर आग लगा दी। मजरूब को शीघ्र सीएचसी देवगढ मे भर्ती करवाया गया तथा डाक्टर की उपस्थिति मे मजरूवानो के बयान लेखबंद किये जाकर प्रकरण संख्या 450 / 2022 धारा 147, 149,458,436,326,307 भादस मे पंजीबद्ध कर अनुसंधान थानाधिकारी देवगढ द्वारा प्रारम्भ किया। मजरूब नवरतन प्रजापत ने कथनो मे अंकित किया कि यह झगडा मन्दिर की बजह से हुआ है और मै मन्दिर का पुजारी हॅू मगर काफी समय से पुजा नही कर रहा हूँ दुकान में आग लगने से मै जल गया और मेरी पत्नि श्रीमति जमना देवी भी आग से जल गई है । यह आगजनी मन्दिर के विवाद से हुई है आग हमारे गांव के
नरेन्द्रसिंह ने लगवाई है।
उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मजमुन के आधार पर अनुसंधान प्रारम्भ किया गया। अनुसंधान के दौरान घटना के कारणो तथा घटना के वजह मुख्य रूप से हीरा की बस्सी गांव मे देवनारायण मन्दिर की पुजा करने को लेकर रहा । प्रथम द्रष्टया जानकारी मे यह तथ्य प्रकट हुआ कि विगत 3 माह पुर्व देवनारायण मन्दिर के पुजारी नवरतन प्रजापत जो विगत दो पीढीयो से पूजा अर्चना का कार्य कर रहा था पूजा को लेकर मजरूब एवं ग्रामीणों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ इस संबंध में एक सिविल वाद माननीय सिविल न्यायालय देवगढ मे विचाराधीन है । मन्दिर की पूजा अर्चना के विवाद मे मजरूब को बेदखल करने तथा जान से मारने की नियत से पट्रौल पदार्थ डालकर प्राणघातक हमला किया।
गुत्थी सुलझी – नरेन्द्रसिह द्वारा 20 हजार रुपये देकर अन्य व्यक्तियों से पट्रौल
डालकर हत्या करवाना की मन्शा को कबुल कियाः। मजरूब द्वारा बयानो में नकाबपोश अक्षात व्यक्तियों द्वारा घटना कारित करना बताया तथा नरेन्द्रसिंह द्वारा घटना करवाने का जिक्र किया। नरेन्द्रसिंह की उपस्थिति एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार बनाते हुए पुलिस ने अब तक नरेन्द्रसिंह, भंवरसिंह उर्फ दिनेश, हरदेव भाट, जीतू उर्फ जितेंद्र सिंह से गहनता से पुछताछ करने पर घटना कारित करना स्वीकार किया। उक्त घटना मे अन्य अभियुक्तगणो की भुमिका के संबंध में अनुसंधान जारी है ।
गुटुर से अभियुक्त जितेन्द्रसिंह को किया दस्तयाबः
 सम्पुर्ण घटना मे स्वंय का नाम नहीं आने तथा अन्य लोगो से घटना कारित करवाने की मन्शा से घटना स्थल से एक हजार किलोमीटर दूर से मजरूब पर पट्रौल डालने की योजना बनाने वाले अभियुक्त जितेन्द्रसिंह उर्फ जितु को देवगढ पुलिस टीम ने गुटुर हैदराबाद के पास से दस्तयाब किया। इसके अतिरिक्त घटना की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए 1. रमेशसिंह पिता हुकमसिंह रावत उम्र 19 साल निवासी खीमागुडा थाना देवगढ 2. ईश्वरसिंह पिता लक्ष्मणसिंह रावत उम्र 19 साल निवासी खीमागुडा थाना देवगढ 3. गिरीराजसिंह पिता हजारीसिंह रावत उम्र 26 साल निवासी हीरा की बस्सी थाना देवगढ 4. रामसिंह पिता पुनमसिंह रावत उम्र 36 साल निवासी हीरा की बस्सी थाना देवगढ 5 देवीसिंह पिता गंगासिंह रावत उम्र 26 साल निवासी हीरा की बस्सी थाना देवगढ 6 गंगासिंह पिता वीरमसिंह रावत उम्र 62 साल निवासी हीरा की बस्सी थाना देवगढ 7 सेसासिंह पिता अमरसिंह रावत उम्र 26 साल निवासी हीरा की बस्सी थाना देवगढ 8. छगनसिंह पिता आनन्दसिंह रावत उम्र 18 साल निवासी फुकियाथड थाना देवगढ 9. हरिओमसिंह पिता हजारीसिंह रावत उम्र 20 साल निवासी हीरा की बस्सी थाना देवगढ 10. राजुसिंह पिता दुदसिंह रावत उम्र 60 साल निवासी हीरा की बस्सी थाना देवगढ 11. हजारीसिंह पिता गंगासिह रावत उम्र 55 साल निवासी हीरा की बस्सी थाना देवगढ आदी संदीग्धो से गहन पुछताछ करने हेतु दस्तयाब किया गया। थानाधिकारी एवं चौकी प्रभारी को किया निलम्बितः- सम्पुर्ण घटना क्रम थाना देवगढ एवं कामलीघाट चौकी क्षेत्र मे होने तथा गंम्भीर मानवीय अपराध के घटित होने की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुये अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजसमन्द द्वारा प्रथम द्वष्टया पुलिस अधिकारी थाना इन्चार्ज देवगढ श्री शैतानसिंह पुनि व चौकी प्रभारी श्री राजुसिंह उनि की लापरवाही मानी जाने पर माननीय आईजी साहब उदयपुर रेन्ज द्वारा निलम्बित किया। गया। इस बाबत पृथक से विस्तृत जॉच विचाराधीन है। मजरूवो का साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के तहत बयान लेखबंद्वः- प्रकरण
की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुये जैर इलाज मजरूबानो की माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के तहत कथन लेखबंद किये गये घटना स्थल का निरीक्षण एफ. एस. एल. टीम व एमओबी टीम द्वारा करवाया जाकर भौतिक साक्ष्यो का संकलन कर अनुसंधान वृत्ताधिकारी राजसमन्द द्वारा प्रारम्भ किया गया । मजरूह महाराणा भोपाल हॉस्पीटल उदयपुर मे जैर इलाज है मजरूह का स्वास्थ बाबत पुलिस प्रशासन द्वारा बेहतर इलाज की व्यवस्था की जा रही है।

By Udaipurviews

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