चित्तौड़गढ़, 9 नवम्बर। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अरविन्द कुमार पोसवाल ने एक आदेश जारी कर नगरीय निकाय व पंचायती राज संस्थाओं के रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए उप-चुनाव के तहत जोनल मजिस्ट्रेट नियुक्त किए हैं। आदेशानुसार रामावतार विजय नायब तहसीलदार हाल उप-पंजीयक चित्तौड़गढ़ को नगर परिषद चित्तौड़गढ़ के वार्ड 28 का जोनल मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। वे रिटर्निंग अधिकारी एसडीएम चित्तौड़गढ़ के यहां अपनी उपस्थिति देंगे निर्धारित अवधि में चुनाव संबंधित कार्यां का संपादन तथा क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखना सुनिश्चित करेंगे।
इसी प्रकार विपिन चौधरी, तहसीलदार बस्सी को पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ की नेतावल गढ़ पाछली ग्राम पंचायत के वार्ड पंच वार्ड संख्या 10 एवं उपसरपंच के लिए, रामावतार विजय नायब तहसीलदार हाल उपपंजीयक चित्तौड़गढ़ को पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ की ओछड़ी ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 7 के लिए, एम नासिर बेग मिर्जा तहसीलदार कपासन को चाकुड़ा ग्राम पंचायत के वार्ड पंच वार्ड संख्या 2 के लिए, नारायण लाल नगारची तहसीलदार डूंगला को पंचायत समिति डूंगला की भाटोली बागरियान के वार्ड पंच वार्ड संख्या 11 एवं उपसरपंच तथा नौगावां ग्राम पंचायत के वार्ड पंच वार्ड संख्या 2 के लिए, पुनीत कुमार गेलड़ा (प्रशिक्षु आर.ए.एस.) तहसीलदार राशमी को रिजर्व, रामचन्द्र वैष्णव, नायब तहसीलदार उपखण्ड कार्यालय राशमी को ग्राम पंचायत राशमी के उपसरपंच के लिए तथा गुणवंत लाल माली तहसीलदार भदेसर को ग्राम पंचायत भादसोड़ा के वार्ड पंच वार्ड संख्या 12 के लिए जोनल मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है।
नगरीय निकाय व पंचायतीराज उपचुनाव के मद्देनजर सूखा दिवस घोषित
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित चुनाव कार्यक्रम के अनुसार नगरीय निकाय व पंचायतीराज संस्थाओं के उपचुनाव के लिए मतदान 25 नवम्बर को करवाने के निर्देश जारी किए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अरविन्द कुमार पोसवाल ने एक आदेश जारी कर मतदान समाप्ति से 48 घण्टे पूर्व से निर्वाचन क्षेत्रों तथा ऐसे क्षेत्रों के 5 कि.मी. परिधीय क्षेत्रों में 23 नवम्बर शाम 5 बजे से 25 नवम्बर शाम 5 बजे तक व जहां पंच एवं सरपंच के चुनाव होने है वहां 25 नवम्बर को मतगणना समाप्ति तक शराब की बिक्री, वितरण एवं प्रदायगी पूर्णतया निषिद्ध रखते हुए सूखा दिवस घोषित किया है। जिला कलक्टर ने संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट, आबकारी, पुलिस विभाग एवं अन्य सक्षम अधिकारियों को संबंधित क्षेत्रों में सूखा दिवस की पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए हैं।
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