सड़क दुर्घटना में मृतक के आश्रित को 2 लाख रुपये की प्रतिकर राशि मंजूर

उदयपुर, 23 जनवरी। उदयपुर जिला मजिस्ट्रेट एवं दावा परिनिर्धारण आयुक्त अरविंद पोसवाल ने एक आदेश जारी कर पूर्व में हुई सड़क दुर्घटना में मृतक के आश्रित को 2 लाख रुपये की प्रतिकर राशि मंजूर की है। उन्होंने बताया कि गत 22 मार्च 2024 को एक सड़क दुर्घटना में 136 बलन्दर फला, डोडावली, हाल 31 एच रोड राजस्व ग्राम भूपालपुरा तहसील गिर्वा निवासी मृतक चेतन गमेती के आश्रित मृतक के पिता राजू गमेती को 2 लाख रुपये प्रतिकर राशि मंजूर की गई है।

By Udaipurviews

Related Posts

error: Content is protected !!