विधानसभा उप चुनाव 2024
उदयपुर, 19 दिसंबर। विधानसभा उपचुनाव-2024 अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र सलूम्बर-156 के चुनाव स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी तरीके से करवाने के क्रम में गुरुवार को जिला उप निर्वाचन अधिकारी दीपेंद्र सिंह राठौड़ की अध्यक्षता एवं व्यय प्रेक्षक मनोज अग्रवाल (आईआरएस) एवं निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ के प्रभारी कृष्णपाल सिंह चौहान निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ की उपस्थिति में जिला कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक आयोजित हुई।
बैठक के दौरान निर्वाचन व्यय अनुदेशों का सार संग्रह के बिन्दुओं के संबंध में कार्मिक संजय सोनी द्वारा दैनिक लेखा रजिस्टर संधारण में विभिन्न भागों (अनुलग्नक ड-1 के भाग क, ख, ग, अनुसूचियाँ 1 से 11) एवं निर्वाचन व्यय का सार विवरण, विभिन्न व्यय मदों का लेखांकन, विभिन्न अनुलग्नकों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। निर्वाचन व्यय लेखा संधारण हेतु विभिन्न व्यय मदों किये जाने की प्रकिया से अवगत कराते हुए विभिन्न मदों में राशि का लेखांकन करने संबंधी प्रावधानों से अवगत कराया गया।
बैठक में व्यय प्रेक्षक द्वारा अवगत कराया गया कि अभ्यर्थी द्वारा ऐसे विवरण दाखिल करना जो सही और सत्य ना हों, के परिणामस्वरूप चूक हेतु आयोग द्वारा नोटिस जारी किया जा सकता है जिसके कारण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10 क के अधीन अभ्यर्थी को संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य होने या सदस्य चुने जाने के लिए 3 साल की अवधि के लिए निरर्हित किया जा सकता है, के बिंदु से अवगत कराया गया। साथ ही निर्वाचन व्यय लेखों को जमा कराने की अन्तिम दिनांक 22 दिसंबर से भी अभ्यार्थियों, अधिकृत अभिकर्ता एवं लेखा दलों को अवगत कराया गया।