बाल श्रम रोकथाम व कर्मकार कल्याण योजनाओं पर चर्चा

श्रम कल्याण से जुड़ी जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठकें
उदयपुर, 18 दिसम्बर। भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण टास्क फोर्स, जिला बाल श्रम टास्क फोर्स एवं जिला स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति की बैठकें जिला कलक्टर के निर्देशन एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। इसमें सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सीडब्ल्यूसी चेयरमेन यशोदा पणियाँ, सीडब्ल्यूसी मेंबर अंकुर टांक, सहायक निदेशक, बाल अधिकारिता विभाग, नगर निगम, महिला बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, चाईल्ड लाईन आदि के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
बाल श्रम व भिक्षावृत्ति रोकने चौराहों पर करेंगे अभिभावकों की समझाइश
संभागीय श्रम आयुक्त संकेत मोदी ने बताया कि जिला बाल श्रम टास्क फोर्स बैठक के दौरान बालक और कुमार श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 संशोधित अधिनियम, 2016 के प्रभावी क्रियान्वयन एवं बाल श्रम उन्मूलन की रोकथाम के सम्बन्ध में जारी मानव संचालन प्रक्रिया के तहत चाईल्ड लाईन, सी.डब्ल्यू.सी, मानव तस्करी विरोधी यूनिट व श्रम विभाग द्वारा की जा रही कार्यवाही पर चर्चा की गई। 23 से 27 दिसंबर, 2024 तक बाल श्रम और भिक्षावृत्ति रोकथाम हेतु टास्क फोर्स के सभी सदस्य, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि (चाईल्ड लाईन) को शहर के प्रमुख चौराहों पर भिक्षावृत्ति कर रहे बच्चों के माता-पिता से समझाईश करने हेतु निर्देशित किया। जनवरी माह में 1 से 10 जनवरी, 2025 तक टास्क फोर्स के सभी सदस्यों को बाल श्रम और भिक्षावृत्ति रोकने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया। विद्यालयों से ड्रॉपआउट बच्चों के सम्बन्ध में शिक्षा विभाग के उपस्थित प्रतिनिधि को 7 दिवस में श्रम विभाग को आवश्यक रूप से सूचना उपलब्ध कराने के लिए पाबंद किया। आगामी बैठक में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को उक्त सूचना सहित उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया गया। नगर निगम के प्रतिनिधि को शहर के प्रमुख चौराहों पर चाईल्ड लाईन के पोस्टर/बैनर लगाने, बाल श्रम एवं भिक्षावृत्ति रोकथाम मे प्रभावी कार्यवाही हेतु मानव तस्करी विरोधी यूनिट में स्टाफ की नियुक्ति के लिए जिला पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखने, सीडब्ल्यूसी द्वारा पुर्नवासित बाल श्रमिकों की वर्तमान स्थित से अवगत कराने तथा मानव तस्करी विरोधी यूनिट के उपस्थित प्रतिनिधि को आगामी बैठक में एएचटीयू द्वारा कराई गई एफआईआर, चालान तथा न्यायालयों में लंबित/निर्णीत प्रकरणों की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट सहित उपस्थित होने के लिए भी निर्देशित किया गया।
उदयपुर के 16084 निर्माण श्रमिकों को 17.87 करोड़ रुपये की सहायता राशि हस्तांतरित
संभागीय श्रम आयुक्त श्री मोदी ने बताया कि संयुक्त श्रम आयुक्त भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण टास्क फोर्स बैठक में भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के तहत अब तक संग्रहित किए गए उपकर एवं उक्त अधिनियम की कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभान्वित किये गये श्रमिकां का विवरण प्रस्तुत किया। श्री मोदी ने अवगत कराया कि जिले में विभाग द्वारा भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिकों का पंजीयन एवं अनुदान/सहायता राशि सें लाभान्वित किये जाने का कार्य किया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत किसी भी निर्माण कार्य में नियोजित श्रमिकों का पंजीयन हिताधिकारी के रूप में किया जाकर उन्हें मंडल द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जाता है। विभाग द्वारा अब तक कुल 136161 निर्माण श्रमिकों का पंजीयन हिताधिकारी के रूप में किया जाकर 73849 पात्र निर्माण श्रमिकों को लाभान्वित किया जा चुका है। 2024-25 में 1874 श्रमिकों का निर्माण श्रमिक के रूप में पंजीयन किया जाकर 16315 निर्माण श्रमिकों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभान्वित किया जा चुका हैं। वर्तमान सरकार के कार्यकाल के 1 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 15 दिसम्बर को जयपुर मे आयोजित अंत्योदय सेवा शिविर मे माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा डीबीटी के माध्यम से उदयपुर जिले के 16084 निर्माण श्रमिकों को 17.87 करोड़ रुपये की सहायता राशि खाते में हस्तांतरित की गई है।
इसी प्रकार जिला स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समिति की बैठक में उपखण्ड स्तरीय बंधक श्रमिक सतर्कता समितियां के पुनर्गठन एवं उपखण्ड स्तर पर वर्ष में दो बार किये जाने वाले सर्वे की रिपोर्ट एवं उपखण्ड स्तरीय बंधक सतर्कता समितियां की बैठक का कार्यवाही विवरण तथा उनके समक्ष बंधक श्रम प्रतिषेध अधिनियम के तहत लम्बित आपराधिक प्रकरणां की सूचना सभी एसडीएम से प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया। साथ ही बंधक श्रमिकां की पहचान के लिए महिला बाल विकास विभाग के द्वारा करवाये जा रहे सर्वे कार्य शीघ्र पूर्ण कर सर्वे रिपोर्ट श्रम विभाग को भिजवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

By Udaipurviews

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