हाईकोर्ट ने तत्कालीन एसपी, थानाधिकारी को जारी किए अवमानना नोटिस

-बोहरा गणेशजी भूमि प्रकरण में कार्रवाई नहीं करने का मामला

उदयपुरl राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर के जस्टिस दिनेश मेहता ने उदयपुर शहर के बोहरा गणेशजी मंदिर की बेशकीमती भूमि प्रकरण में आदेश की अवमानना करने पर दायर रिट पिटिशन पर संज्ञान लेते हुए तत्कालीन जिला पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण, प्रतापनगर थानाधिकारी दर्शनसिंह के विरुद्ध अवमानना नोटिस जारी करने के आदेश दिए हैं।

प्रकरण के अनुसार वृंदावन नगर निवासी भानुप्रकाश के प्रार्थना पत्र पर तत्कालीन एसपी विकास शर्मा के आदेश पर अनिल कुमार, अरुण व्यास, बोहरा गणेशजी मंदिर के पुजारी गोपीलाल जोशी व अन्य पांच के विरुद्ध करोड़ों के भूमि प्रकरण में धोखाधड़ी, छदम हस्ताक्षर, कूट दस्तावेज बनाकर लाभ कमाने के आरोप में भादसं कीधारा 420, 467, 468, 471 व 120बी में एफआईआर प्रतापनगर थाने में दर्ज की गई थी। जांच अधिकारी जगदीश वैष्णव व तत्कालीन प्रतापनगर थाना प्रभारी दर्शनसिंह ने आपराधिक प्रकरण में सिविल प्रकृति का मानते हुए एफआर लगा दी लेकिन चार माह तक कोर्ट में पेश नहीं की। इस संबंध में एसपी विकास कुमार को प्रार्थना पत्र देने एफआईआर के पुन:जांच के आदेश देते हुए एफआर निरस्त की गई लेकिन तत्कालीन थानाधिकारी दर्शन सिंह ने लंबे समय तक कोई कार्रवाई नहीं की। इस पर एसपी भुवन भूषण को शिकायत की लेकिन तब भी कोई कार्रवाई नहीं होने पर भानु प्रकाश ने राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर में रिट पिटिशन प्रस्तुत की। इस पर जस्टिश मनोज कुमार गर्ग ने 29 मई 2023 को एसपी उदयपुर व प्रतापनगर थानाधिकारी को प्रार्थी भानुकुमार का रिप्रेजेंटेशन प्राप्त होने के 15 दिन में कानून का कठोर रूप से पालन करते हुए जांच व उनके आवेदन को निस्तारित करने के आदेश दिए। भानु प्रकाश ने 1 जून 2023 को एसपी उदयपुर व थानाप्रभारी को आवेदन किए और उसके बाद एसपी ऑफिस व थाने के चक्कर काटने के साथ ही लिखित में भी दिया। वे थानाप्रभारी दर्शन सिंह के स्थानांतरण के बाद नए आए सीआई हिमांशु सिंह से भी कई बार मिले जिन्होंने उन्हे समझौता करने की सलाह दी। इसकी शिकायत डीजी, आईजी व एसपी को 4 सितम्बर 2023 को की गई। बाद में 7 फरवरी 2024 को उदयपुर एसपी को पूरे प्रकरण की जानकारी दी गई। एसपी ने अपने कार्यालय में बुलाकर सुना व पूछताछ को लंबित किया। इस पर भानुप्रकाश ने राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना देख अवमानना रिट दायर की जिस पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए उक्त रिट पर तत्कालीन एसपी भुवन भूषण, तत्कालीन प्रतापनगर थानाधिकारी दर्शनसिंह को अवमानना नोटिस जारी किए हैं।

By Udaipurviews

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