उदयपुर, 6 दिसम्बर। वर्ष 2024-25 के लिए राष्ट्रीय निगम ऑनलाईन पॉर्टल पर आवेदन करने की तिथि 31 दिसम्बर 2024 तक बढा दी गई है। इससे राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी, राष्ट्रीय पिछडा वर्ग एवं राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम की योजनाओं के तहत् ऋण के लिए आवेदन किए जा सकेंगे।
अनुजा निगम के सहायक परियोजना प्रबंधक ने बताया कि निगम की योजनाओं में आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है। अनुसूचित जाति, अन्य पिछडा वर्ग एवं अनुसूचित जनजाति के आवेदक की आय 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिये। सफाई कर्मचारी एवं दिव्यांगजन के लिए आय सीमा की बाध्यता नहीं है। योजनान्तर्गत लघु व्यवसाय शहरी एवं ग्रामीण, महिला समृद्धि योजना शिक्षा ऋण योजना, डेयरी, जीप, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा इत्यादि के लिए आवेदन किए जा सकेगें। प्रार्थी स्वयं अपनी की एसएसओ आईडी द्वारा या ई मित्र पर जाकर ऑनलाईन आवेदन कर सकता है। आवेदन के साथ जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र एवं किसी ऋणदात्री संस्था का ऋणी नहीं होने की स्वघोषणा स्केन करके साथ में अपलोड करनी होगी।
दो दिवसीय ओरियन्टेशन प्रशिक्षण आज से
उदयपुर, 6 दिसम्बर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की दो नवीन योजनाओं के लिए गठित युनिट सदस्यों का दो दिवसीय ओरियन्टेशन प्रशिक्षण 7 दिसम्बर को सुबह 10 बजे विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश ज्ञानप्रकाश गुप्ता के आतिथ्य में जिला परिषद सभागार में प्रारंभ होगा।
विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एडीजे कुलदीप शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा दो नाल्सा योजनाएं प्रारंभ की हैं, जिसके तहत जिला स्तर पर प्रत्येक योजना के लिए जिला स्तरीय युनिट का गठन किया गया है। प्रत्येक युनिट में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अतिरिक्त 35 सदस्यों को सम्मिलित किया गया है। सेवानिवृत न्यायिक अधिकारी को भी उक्त युनिट में सदस्य के रूप में शामिल किया है। उक्त गठित युनिट में उदयपुर मुख्यालय एवं तालुकाओं के पैनल अधिवक्तागण एवं पीएलवी को भी सम्मिलित किया गया है। कानूनी सेवाएं योजना 2024 के तहत गठित युनिट मानसिक बीमारी वाले व्यक्तियों और बौ़ि़़द्धक रूप से असक्षम व्यक्तियों को कानूनी एवं अन्य सहायता प्रदान करेगी। बच्चो के लिए बालमैत्री पूर्ण कानूनी सेवाएं योजना 2024 के तहत गठित युनिट विधि से संघर्षरत एवं विधि से संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं को मुफ्त कानूनी एवं अन्य सहायता मुहैया करेगी। प्रशिक्षण में पैनल अधिवक्तागण, पैरालीगल वॉलेन्टियर्स एवं डिप्टी लीगल एड डिफेंस काउन्सलिंग भाग लेगें।