उदयपुर, 6 दिसंबर : अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने याग्वेन्दर सिंह द्वारा दायर अग्रिम जमानत की याचिका को अस्वीकार कर दिया। यह प्रकरण राज्य और याग्वेन्दर सिंह के बीच चल रहा है, जिसमें याग्वेन्दर सिंह पर परिवादी भगवत सिंह और अन्य पर मारपीट का आरोप है।
प्रत्येक पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने पाया कि प्रार्थी के खिलाफ केस डायरी में पुख्ता साक्ष्य मौजूद हैं, जिनसे यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त द्वारा मारपीट की घटना घटित की गई है। आरोपी की ओर से यह दावा किया गया था कि वह झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है, लेकिन चिकित्सा रिपोर्ट और गवाहों के बयान से अभियुक्त के खिलाफ दोषपूर्ण साक्ष्य सामने आए। न्यायालय ने इस आधार पर याग्वेन्दर सिंह पुत्र मानसिंह निवासी तितरड़ी की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया।