उदयपुर, 14 नवम्बर। पढ़ाई के लिये जो छात्र घर से दूर किराये के मकान में रह कर जिला मुख्यालय पर स्थित राजकीय महाविद्यालय में अध्ययन करते हैं, उनके लिये सरकार द्वारा अम्बेडकर डी.बी.टी. वाउचर योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत् छात्रों को प्रतिमाह 2000 रुपये भत्ता दिया जाएगा। योजनान्तर्गत आवेदन करने की अन्तिम दिनांक 30 नवम्बर 2024 तय की गई है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक गिरीश भटनागर ने बताया कि यह आवेदन सत्र 2024-25 के लिए किए जाएंगे। चयनित विद्यार्थियों को दस माह के लिए राशि स्वीकृत की जाएगी। इस योजना के तहत एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस और अल्पसंख्यक वर्ग के जिला मुख्यालय पर संचालित राजकीय महाविद्यालय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर (शैक्षणिक पाठ्यक्रम कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय) में अध्ययनरत छात्र ही पात्र होंगे। योजना के लिए राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है। छात्र के माता-पिता की वार्षिक आय 2.50 लाख (एससी, एसटी व एसबीसी के लिए), 1.50 लाख (ओबीसी के लिए) एवं 1.00 लाख (ईडब्ल्यूएस के लिए) रुपये से अधिक नहीं हो चाहिए। साथ ही विद्यार्थी जहाँ पढ़ रहा है और उसके माता-पिता का मकान उसी जिला मुख्यालय पर होने पर वह इसका पात्र नहीं होगा। आवेदन ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से ई-मित्र या एसएसओ आईडी के द्वारा किया जा सकता है।
दिव्यांगजन चिन्हीकरण शिविर 19 से
मोटराइज्ड ट्राई साइकिल के लिए भी होगा चिन्हीकरण
उदयपुर, 14 नवम्बर। मुख्यमंत्री बजट घोषणा की अनुपालना में दिव्यांगजन को अंग उपकरण-ट्राईसाईकिल, वैसाखी, व्हील चेयर, दिव्यांगजन के लिये छड़ी, स्मार्ट फोन के लिये दिव्यांगजन चिन्हिकरण षिविरों का आयोजन किया जा रहा है। विषेष बात यह है कि इन षिविरों में मोटराईज्ड ट्राईसाईकिल के लिये भी चिन्हिकरण किया जायेगा।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक गिरीश भटनागर ने बताया कि प्राथमिक रूप से तीन स्थानों पर षिविर आयोजित होंगे। इसमें 19 नवम्बर को पंचायत समिति गोगुन्दा में, 20 नवम्बर को पंचायत समिति भीण्डर में तथा 21 नवम्बर को श्रमजीवी कॉलेज, शक्ति नगर कॉर्नर, टाऊनहॉल रोड़, उदयपुर में षिविर आयोजित होगा। इन षिविरों में दिव्यांगजन अपने आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, युडीआईडी कार्ड, पेंषन पीपीओ की कॉपी, 4 फोटो के साथ उपस्थित होकर चिन्हिकरण करा सकते हैं। इन षिविरों में चिन्हित विषेष योग्यजनों को अतिषीघ्र उनकी आवष्यकता के अनुरूप अंग उपकरण की सहायता से लाभान्वित कराया जाएगा।