अल्पसंख्यक वर्ग शैक्षणिक व व्यवसाय ऋण के लिए 21 अक्टूबर तक कर सकते हैं आवेदन

राजसमंद, 8 अक्टूबर। जिले में अल्पसंख्यक वर्गों के आर्थिक एवं शैक्षणिक उत्थान के लिये राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लि. राज जयपुर के माध्यम से रियायती ब्याज दरों पर शैक्षणिक व व्यवसाय ऋण उपलब्ध कराया जाता है। रोजगारोन्मुखी एवं तकनीकी रूप से व्यवहार्य क्षेत्रों, लघु व्यवसाय, तकनीकी व्यापार, परिवहन हस्तकला एवं संबंधित क्षेत्र इत्यादि में 18 वर्ष से अधिक एंव 54 वर्ष से कम आयु के पात्र व्यक्तियों एवं शैक्षिण ऋण मान्यता प्राप्त रोजगारोन्मुखी व्यावसायिक एवं तकनीकी पाठ्यक्रम में अध्ययनरत् 16 से 32 वर्ष के पात्र आवेदकों को ऋण उपलब्ध कराया जाता है।

ऋण आवेदन हेतु सत्र 2024-25 में निगम द्वारा प्रचलित मिलन सॉफ्टवेयर वेबसाइट “https://milannmdfc.rog” पर ऑनलाइन आवेदन किये जाने के निर्देश प्राप्त हुये है। इच्छुक लाभार्थियों द्वारा ई&मित्र/ऑनलाईन प्लेटफार्म आदि द्वारा समस्त वांछित दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन आवेदन करें यदि ऑनलाइन आवेदन करते समय असुविधा होने पर जिला अल्पसंख्यक कार्यालय में व्यक्तिगत सम्पर्क कर स्थानीय कार्यालय में ऑनलाइन आवेदन भरकर कार्यालय में यथा शीघ्र जमा करवाकर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। निगम द्वारा आवेदन की अन्तिम तिथि 21 अक्टूबर निर्धारित की गई है।

By Udaipurviews

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