जयपुर, 6 अक्टूबर। राज्य सरकार ने रीको औद्योगिक क्षेत्र में स्थित इकाइयों को छूट और रियायतें दिए जाने के लिए रीको एमनेस्टी स्कीम 2022 की अवधि 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 मार्च, 2023 तक बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान की है।
इस योजना के तहत सेवा शुल्क एवं किराए की राशि एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज में शत-प्रतिशत छूट दी जाएगी। इसके अलावा आवंटित भूखण्ड पर उपयोग करने में हुई देरी के नियमन पर देय धारण प्रभार (रेंटेशन चार्ज) अतिरिक्त भूमि लागत में 75 प्रतिशत छूट, भूखण्ड या उप विभाजित भूखण्ड के हस्तान्तरण पर देय शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।
साथ ही बकाया जल प्रभार एवं बकाया सीईटीपी चार्जेज एकमुश्त जमा कराने पर पेनल्टी या ब्याज में शत-प्रतिशत छूट दिया जाना प्रस्तावित है। योजना के तहत औद्योगिक भूखण्ड पर वर्षा जल पुनर्भरण संरचना के निर्माण किये जाने के लिए निर्धारित समय सीमा को बिना शास्ति के बढ़ाया जायेगा तथा 30 जून, 2021 तक भूमि प्रीमियम की बकाया किश्तों को जमा कराने पर देय ब्याज राशि में 50 प्रतिशत की छूट दी जानी प्रस्तावित है।