उदयपुर 8 जून। आगामी 20 जून को प्रस्तावित भगवान जगन्नाथ स्वामी की रथयात्रा के आयोजन के दौरान आवश्यक प्रबंधन यातायात व कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के संबंध में 14 जून को सुबह 11ः30 बजे जिला परिषद सभागार में बैठक आयोजित होगी। यह जानकारी अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट प्रभा गौतम ने दी।
अप्रेंटिसशिप अवेयरनेस कार्यशाला में उद्यमियों को दी योजना की जानकारी
उदयपुर 8 जून।कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, भारत सरकार के क्षेत्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता निदेशालय, जयपुर राजस्थान और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर के तत्वावधान में गुरुवार को मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के सभागार में अप्रेंटिसशिप अवेयरनेस कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला में उदयपुर क्षेत्र के विभिन्न औद्योगिक सेवा प्रदाता प्रतिष्ठान जिनमें मुख्यतः जेके टायर इंडस्ट्री लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक, पायरोटेक, सिक्योर मीटर, जेके सीमेंट, कोरोमंडल इंटरनेशनल, बिड़ला वाइट सीमेंट, जीआर इन्फ्रा लिमिटेड के सदस्यों ने में भाग लिया। कार्यक्रम में क्षेत्रीय कौशल विकास एवं उद्यमशीलता निदेशालय, जयपुर राजस्थान के सहायक निदेशक मनहर भाई कातरिया, तकनीकी शिक्षा क्षेत्रीय कार्यालय उपनिदेशक अनिल त्रिवेदी, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के उपाचार्य अनिल खंडेलवाल, सीईटीटी प्राचार्य राजकुमार बागोरा, व उदयपुर एमएसएमई इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष वाइएस सिंघवी ने संबोधित किया। प्रशिक्षण अधिकारी रमेश कुमार वर्मा एवं व्यावसायिक अनुदेशक महेन्द्र कुमार सैनी ने सभी उद्यमियों को अप्रेंटिसशिप एक्ट, नियम, गाइड लाइन अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग योजना एवं नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम के फायदे, अप्रेटिसशिप पोर्टल के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। अप्रेंटिसशिप योजना के अन्तर्गत विभिन्न समस्याओं का निराकरण किया।
कर विभाग का संवाद कार्यक्रम – जीएसटी और अन्य प्रावधानों पर दी जानकारी
उदयपुर 8 जून। राज्य कर विभाग उदयपुर द्वारा अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन) अशोक कुमार की अध्यक्षता में कर भवन उदयपुर परिसर में होटल, टेन्ट, एवं इवेंट सर्विस एसोसिएशन उदयपुर के प्रतिनिधियों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। बैठक में संयुक्त आयुक्त मनीष बक्षी, संयुक्त आयुक्त रविन्द्र जैन, सहायक आयुक्त अनुज भटनागर एवं सहायक आयुक्त पवन वैरागी ने जीएसटी के प्रावधानों की जानकारी दी। संवाद बैठक में बक्षी ने कैजुअल ट्रेडर, प्लेस ऑफ सप्लाई रूम टैरिफ के अनुसार जीएसटी स्लैब, ई-कॉमर्स सर्विस व इवेंट एवं टेन्ट फर्मा द्वारा प्लेस ऑफ सप्लाई लोकल होने पर भी बिलिंग आईजीएसटी में की जा रही जो कि जीएसटी एक्ट के प्रावधानां के विरूद्ध है, चूंकि प्लेस अॅाफ सप्लाई स्थानीय होने से सीजीएसटी, एसजीएसटी ही अप्लाई होगा। इस पर विस्तार से विवेचन किया गया तथा समय-समय पर संशोधित प्रावधानों से व्यवहारी को रूबरू कराया।
बैठक में होटल, रेस्टोरेन्ट, टेन्ट एवं इवेंट सर्विस व्यवसाय संबंधी नवीनतम जीएसटी प्रावधानों की जानकारी दी गई। ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स के माध्यम से की जाने वाली सप्लाई से संबंधित नए प्रावधानों संबंधी जानकारी दी गई। संवाद बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा केजुअल ट्रेडर पंजीयन, जीएसटी में पंजीयन हेतु होटल व लीकर के कुल टर्नओवर को मिलाकर पंजीयन की थेस होल्ड लीमिट संगणित करने व होटल का टर्नओवर ही जोड़ने, ई-वे बिल, ई-इनवोइसिंग में टर्नओवर की सीमा के नए प्रावधान, व्यवहारियें द्वारा कर दर में कमी, इवेन्ट मेनेजमेन्ट में प्लेस ऑफ सप्लाई, टेन्ट व्यवहारियों ने कर दर में कटौती आदि सुझावों व बिन्दुओं पर चर्चा की गई। इस दौरान विभाग के अधिकारियों के जीएटी के नवीनतम प्रावधानों के तहत समस्याओं का निराकरण किया व प्रस्तुत सुझावों को उच्च स्तर पर प्रेषित करने का आष्वासन दिया गया।