सोनोग्राफी क्लिनिक की लापरवाही – 20 लाख रुपये मय ब्याज अदा करने के आदेश

राज्य उपभोक्ता आयोग सर्किट बेंच का निर्णय
उदयपुर 26 मई। राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग सर्किट बेंच उदयपुर के आदेशानुसार उदयपुर के सेवाश्रम चौराहा स्थित अरुणोदय सामर आई एण्ड मेटरनिटी होम एवं सोनोग्राफी क्लिनिक व उनके चिकित्सकों को 20 लाख रुपये मय ब्याज अदा करने होंगे। राज्य उपभोक्ता आयोग सर्किट बेंच उदयपुर के न्यायिक सदस्य एस.के.जैन व रामफूल गुर्जर ने उदयपुर निवासी प्रार्थी कमलेश दवे, सुश्री जाह्नवी दवे एवं सुश्री हिया दवे के प्रकरण में सुनवाई करते हुए संबंधित एवं चिकित्सकों को लापरवाही की क्षतिपूर्ति के रूप में 20 लाख रुपये मय ब्याज अदा करने के आदेश दिये।
गुर्जर ने बताया कि परिवादी कमलेश व सुश्री जान्हवी दवे एवं सुश्री हिया दवे की माता श्रीमती मीनाक्षी दवे के गर्भवती होने पर अरुणोदय सामर आई एण्ड मेटरनिटी होम एवं सोनोग्राफी क्लिनिक, सेवाश्रम चौराहा, उदयपुर में मई, 2009 में सर्वप्रथम दिखाया। नवंबर 2009 में सिजेरियन डिलीवरी के समय अरुणोदय सामर आई एण्ड मेटरनिटी होम एवं सोनोग्राफी क्लिनिक ने चिकित्सकीय लापरवाही बरतते हुए श्रीमती मीनाक्षी दवे की इलियक आर्टरी को क्षतिग्रस्त कर दिया, जिससे लगातार रक्त स्त्राव होता रहा, जिसके कारण श्रीमती मीनाक्षी दवे की स्थिति गंभीर हो गई तथा समय पर उच्च सेंटर के लिए रेफर नहीं किये जाने के कारण अत्यधिक रक्तस्राव के कारण श्रीमती मीनाक्षी दवे की 19 नवंबर 2009 को मृत्यु हो गई। आयोग ने मामले की विस्तृत सुनवाई करते हुए अरुणोदय सामर आई एण्ड मेटरनिटी होम एवं सोनोग्राफी क्लिनिक व उसके चिकित्सक डॉ.अरूण कुमार एवं डॉ.राजकुमारी सामर की चिकित्सकीय लापरवाही मानते हुए 20 लाख रूपये मय ब्याज अदा करने के आदेश दिये हैं।

पीड़ित प्रतिकर स्कीम की बैठक सम्पन्न
उदयपुर 26 मई। माननीय सदस्य सचिव राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उदयपुर के श्रीमान अध्यक्ष चंचल मिश्रा की अध्यक्षता में पीड़ित प्रतिकर स्कीम की बैठक आयोजित हुई। बैठक में न्यायाधीश शिवकुमार शर्मा, गोपाल बिजोरिवाल, मनीष अग्रवाल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रवीण कुमार, एडीएम सिटी श्रीमती प्रभा गौतम, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक रोशन पटेल, राजकीय अभिभाषक कपिल टोडावत, बार एसोसिएशन अध्यक्ष राकेश मोगरा ने भाग लिया। बैठक में 5 प्रकरण निस्तारित करते हुए 2 प्रकरणों में पीडित एवं उनके आश्रितो को 5 लाख 50 हजार के अवार्ड पारित किए गये।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव कुलदीप शर्मा ने बताया कि बैठक में विभिन्न प्रकरणों का निस्तारण करते हुए पीड़ितों के परिजनों व आश्रितों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिये पृथक-पृथक राशि स्वीकृत की गई, जो उनके बचत खातों में जमा कराने तथा एफडीआर करवाने के निर्देश दिए। बलात्संग, हत्या एवं पोक्सों के प्रकरणों में पीडित प्रतिकर के तहत मुआवजा राशि पीडित एवं पीडित पक्षकार के आश्रितों को दी जाती हैं।
माननीय सदस्य सचिव राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के श्रीमान अध्यक्ष उदयपुर की अध्यक्षता में विचाराधीन बंदी समीक्षा समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कैदियों को दी जा रही सुविधाओं के बारे में चर्चा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किये।

By Udaipurviews

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