भीलवाड़ा 8 मार्च। राज्य के औद्योगिक विकास में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्गों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा 7 अक्टूबर 2022 को डॉ. भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना-2022 लागू की गई है। योजनान्तर्गत व्यापार/ सेवा/ विनिर्माण के क्षेत्र में अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग के उद्यमियों के द्वारा नवीन उद्यम की स्थापना अथवा स्थापित उद्यम के विस्तार/ विविधिकरण / आधुनिकीकरण करने पर अधिकतम 10 करोड रु तक की परियोजना लागत के बैंक ऋण पर अधिकतम 9 प्रतिशत ब्याज अनुदान, 25 लाख तक मार्जिन मनी अनुदान, ब्ळज्डैम् अन्तर्गत गारन्टी शुल्क का भुगतान आदि वित्तीय सहायताएं प्रदान की जाती है।
जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र के महाप्रबंधक ने बताया कि योजना की संपूर्ण जानकारी के लिए 10 मार्च को दोपहर 12 बजे जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र के कॉन्फेस हॉल में जिला स्तरीय जागरूकता शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जहाँ मौके पर ही आवेदन पत्र तैयार किये जायेंगे। आवेदन के इच्छुक उद्यमी अपने साथ आधार कार्ड, पेन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, फोटो आदि दस्तावेज साथ लेकर आये।
अनुजा निगम की ऋण योजनाओं के लिए साक्षात्कार 10 मार्च को
भीलवाड़ा 8 मार्च। राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम द्वारा संचालित विभिन्न राष्ट्रीय निगमों की ऋण योजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुसूचित जाति वर्ग, अनुसूचित जनजाति वर्ग, सफाई कर्मी, स्वच्छकार वर्ग, विशेष योग्यजन वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के स्वरोजगार के लिए ऋण बाबत अनुजा निगम ऑनलाइन पोर्टल पर प्राप्त आवेदन पत्रों के आशार्थियों का साक्षात्कार लिये जाने हेतु निर्धारित जिला स्तरीय अप्रैजल कमेटी की बैठक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, कलेक्ट्रेट परिसर, कार्यालय भीलवाड़ा में 10 मार्च को प्रातः 10.00 बजे पर रखी गई हैं।
अनुजा निगम के परियोजना प्रबंधक ने बताया कि सभी सम्बन्धित आवेदक अपना आवेदन पत्र, मूल दस्तावेज एवं अप्रैजल प्रपत्र साथ में लेकर आवश्यक रूप से उपस्थित होवे ।