राष्ट्रीय लोक अदालत 11 फरवरी  को

न्यायिक अधिकारीगण के साथ ऑनलाइन बैठक आयोजित
जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने सफल बनाने हेतु  दिए निर्देश

भीलवाड़ा,3 फरवरी। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के आदेशानुसार 11 फरवरी को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने के लिए अध्यक्ष, जिला एवं सेशन न्यायाधीश श्री अजय शर्मा ने जिले के सभी न्यायिक अधिकारीयों के साथ शुक्रवार को ऑनलाईन बैठक कर राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाने हेतु चर्चा की एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश, श्री अजय शर्मा ने वीसी में भाग लेने वाले समस्त न्यायिक अधिकारियों को न्यायालयों में लंबित प्रकरणों को वरियता के आधार पर निस्तारण करने एवं इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सभी पीठासीन अधिकारियों को योजनाबद्व तरीके से प्रकरणों में प्रत्येक तारीख पेशी पर प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। न्यायिक अधिकारियों को राष्ट्रीय लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा राजीनामा योग्य मामलो को चिन्हित करने एवं उनमें प्री-काउंसलिंग के माध्यम से एवं अधिवक्तागण एवं पक्षकारों में राजीनामे के प्रयास के निर्देश दिए ।

प्राधिकरण के सचिव श्री राजपाल सिंह ने बताया कि लोक अदालत में दोनों पक्षों को साथ साथ बैठाकर आपसी बातचीत व राजीनामें के आधार पर विवाद को निस्तारण का प्रयास किया जाता है। लोक अदालत का माहौल न्यायालय जैसा नहीं होकर अनौपचारिक व बहुत ही सहज होता है। लोक अदालत के समक्ष दोनों पक्ष अपनी बात खुलकर कह सकते है। प्राधिकरण सचिव ने आमजन से अपील की है कि वे अपने राजीनामें योग्य मामले लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित कराये, जिससे उनका धन व समय दोनों की बचत होगी।

जिला एवं शांति अहिंसा प्रकोष्ठ के सदस्यों की बैठक 6 फरवरी को

भीलवाडा 3 फरवरी। ‘‘जिला स्तरीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर‘‘ 21 व 22 फरवरी को आयोजित किया जाना है। इसके लिए शिविर में आयोजित किये जाने वाले कार्य आवंटन एवं अन्य गतिविधियों की चर्चा हेतु जिला एवं शांति अहिंसा प्रकोष्ठ के सदस्यों की बैठक जिला कलक्टर की अध्यक्षता में 6 फरवरी को दोपहर 12ः30 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित होगी। यह जानकारी नोडल अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद ने दी।

10 वर्षीय बालिका को माता पिता ने बंधुआ मजदूरी के लिए गिरवी रखा, चाइल्डलाइन ने मामला दर्ज कराया’
भीलवाडा 3 फरवरी। कट्स चाइल्डलाइन 1098 पर जानकारी मिली की रायला पुलिस स्टेशन क्षेत्र के कुंडिया गेट पर स्थित एक घर में एक 10 वर्षीय बालिका को बंधुआ बनाकर मजदूरी करवाई जा रही है। चाइल्डलाइन काउंसलर निर्मला पुरोहित एवं टीम सदस्य राजेश कुमार खोईवाल ने रायला पुलिस थाना प्रभारी सुनील कुमार से संपर्क किया। और पुलिस टीम के साथ कुंडिया गेट के पास रायला में सम्पर्क किया तो घर पर बालिका के संबंध में बात की तो पता चला कि बालिका वही रहती है और अभी वह गांव में भैंस चराने गई हुई है। चाइल्डलाइन टीम एवं रायला पुलिस ने बालिका से संपर्क किया तो वह पास ही में भैंस चराते हुए मिली।
बालिका की चाइल्डलाइन काउंसलर निर्मला पुरोहित द्वारा काउंसलिंग करने पर उसने बताया कि उसके माता पिता ने उसको यहां पर लगभग 1 वर्ष से डेढ वर्ष पूर्व 20 हजार रूपये लेकर काम करने के लिए छोड़ कर चले गए। वह यहां पर ही रह रही है और वह घरेलु काम करती करती है, भैंस चराती है, मुर्गियों की देखरेख करती है. सुबह जल्दी उठ कर पशुओं की देखभाल करती एवं वह पढ़ने भी नहीं जाती है। बालिका की सुरक्षित संरक्षण एवं पुनर्वास की आवश्यकता होने के कारण एवं बालिका से बंधुआ मजदूरी करवाने एवं बालिका के साथ उत्पीडन करने के कारण बालिका को चाइल्ड लाइन काउंसलर निर्मला पुरोहित एवं टीम सदस्य राजेश कुमार खोईवाल द्वारा बाल कल्याण समिति सदस्य फारुख खान पठान के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बालिका को बाल कल्याण समिति द्वारा आश्रय की जरूरत होने से सखी वन स्टॉप सेंटर में रखवाया गया।
बाल कल्याण समिति अध्यक्ष गिरीश कुमार पाण्डेय के आदेशानुसार चाइल्ड लाइन द्वारा मानव तस्करी विरोधी यूनिट से संपर्क कर चाइल्डलाइन परियोजना समन्वयक हेमंत सिंह सिसोदिया की तरफ से रायला पुलिस स्टेशन पर अपराध धारा 79 किशोर न्याय अधिनियम 2015 एवं धारा 344 एवं 374 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत मामला दर्ज कराया गया।

By Udaipurviews

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