मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनान्तर्गत निरस्त आवेदन रि-स्टोर, आवेदनकर्ता 15 दिसंबर तक कर सकते है आक्षेप पूर्ति

भीलवाड़ा, 13 दिसंबर। मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनान्तर्गत वर्ष 2022-23 में जारी प्रोविजनल सूची में अंकित जिन छात्रों के कमियां होने के कारण उनके आवेदन निरस्त किये गये थे।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेषक श्री सत्यपाल जांगिड़ ने बताया कि मुख्य सचिव महोदय द्वारा मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की समीक्षा बैठक के दौरान दिये गये निर्देशों के क्रम में निरस्त किये गये आवेदनों को निदेशालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा रि-स्टोर कर दिये गये हैं।
उन्होंने बताया कि छात्र-छात्राओं को निदेशालय द्वारा एस.एम.एस. द्वारा सूचित कर दिया गया है। उन्होंने छात्र-छात्राओ को सूचित करते हुए बताया कि 15 दिसंबर तक सही आक्षेप पूर्ति कर विभाग की आई. डी. पर प्रेषित करें। इसके पश्चात आवेदनों पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही किया जाना छात्र-छात्राओं द्वारा संभव नही होगा।
श्री जांगिड़ ने बताया कि उत्तर मैट्रिक विशेष पिछडा वर्ग छात्रवृति योजनान्तर्गत सभी राजकीय व अराजकीय शिक्षण संस्थानों को वर्ष 2019-20, 2020-21 व 2021-22 की अवधि के विशेष पिछड़ा वर्ग में लम्बित आवेदनों का नियमानुसार निस्तारण करने के लिए निर्देषित किया गया था। उन्होनंे बताया कि सभी आक्षेपित और लम्बित आवेदनों को शिक्षण संस्थान और विद्यार्थी स्तर से तीन दिवस में आवश्यक रूप से शीघ्र निस्तारण कार्यवाही करें।
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बीमा स्वत्व दावा ऑन-लाईन 25 जनवरी तक भेजे
भीलवाड़ा, 13 दिसंबर। राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, भीलवाडा की उप निदेषक श्रीमति प्रियंका मेहरानिया ने बताया कि जिन कर्मचारियो की जन्मतिथि 01 अप्रैल 1963 से 31 मार्च 1964 तक एवं सेवानिवृति 01 अप्रेल 2023 से 31 मार्च, 2024 तक होनी है, उनकी बीमा पॉलिसी 01 अप्रेल 2023 को परिपक्व हो रही है।
उन्होंने सभी आहरण वितरण अधिकारियों एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 में सेवानिवृत्त होने वाले बीमेदारो को बताया कि अपना बीमा स्वत्व दावा मूल पॉलिसी, केन्सल चैक एवं सम्पूर्ण बीमा रेकॉर्ड बुक अपलोड कर 25 जनवरी तक ऑनलाइन प्रेषित करे ताकि 01 अप्रैल 2023 तक उनके स्वत्व दावे का निस्तारण करवाया जा सके।

By Udaipurviews

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