भीलवाडा 29 नवंबर। सामाजिक सुरक्षा पेंशन नियमों के प्रावधानों के अंतर्गत सभी पेंशन योजना के लाभार्थियों को प्रतिवर्ष दिसम्बर माह तक ई मित्र केन्द्र पर जाकर वार्षिक सत्यापन करवाया जाना आवश्यक होता हैं।
पेंशन योजना के सरलीकरण व ऑटो अप्रूवल का दुरुपयोग होने की विभाग को शिकायते प्राप्त होने के कारण अब विभाग द्वारा प्रार्थी का बायोमैट्रिक सत्यापन आवश्यक कर दिया गया है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग उप निदेशक ने बताया कि कई स्थानों पर पेंशनर की मृत्यु उपरांत उसके मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त कर उसका वार्षिक सत्यापन कर लिया जाता है। ऐसी अनियमितताओं पर काबू पाने के लिए केवल बायोमैट्रिक सत्यापन के माध्यम से ही पेंशन स्वीकृति एवं पेंशन सत्यापन करने के निर्देश जारी किए गए है।
उप निदेशक ने बताया कि सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स जिन्होंने वार्षिक सत्यापन नहीं करवाया है, वे नजदीकी ई-मित्र कियोस्क, राजीव गान्धी सेवा केन्द्र, ई-मित्र प्लस आदि केन्द्रों पर जाकर अपना वार्षिक सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित करें।
यदि किसी पेंशनर्स का अंगुली की छाप से बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं हो पा रहा है तो ऐसी स्थिति में आईरिस स्कैन से भी पेंशनर्स का वार्षिक सत्यापन करवाया जा सकेगा।
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राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान अंतर्गत ब्लॉक स्तरीय दक्ष प्रशिक्षकों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण शुरू
भीलवाड़ा 29 नवंबर। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान आरजीएसए अन्तर्गत मंगलवार को ब्लॉक स्तरीय दक्ष प्रशिक्षक का प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिला परिषद सीईओ डॉ. शिल्पा सिंह, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुश्री नेहा छीपा ने उदधाटन सत्र के दौरान उद्बोधन दिया ।
तीन दिवसीय कार्यक्रम में पंचायत का एक्शन प्लान बना योजनाओं की क्रियान्विति को लेकर व पंचायतों के माध्यम से सुनियोजित तरीके से ग्राम विकास की रूप रेखा बनाने को लेकर जानकारी दी। चारागाह भूमि विकास तथा जल प्रबंधन को लेकर भी जानकारी दी।
9 थीम को लेकर दी जा रही पूर्ण जानकारी मुख्य आयोजना अधिकारी श्री महावीर बाहेती, विकास अधिकारी मांडल श्री संदेश पाराशर, सहायक विकास अधिकारी श्री युगल किशोर शर्मा, राजमल दर्जी, डी.पी.एम. देवेंद्र कुमार पालीवाल भी प्रशिक्षण शिविर के दौरान प्रशिक्षण देंगे।
अल्पसंख्यक बालकों के लिए अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना के आवेदन आमंत्रित
भीलवाडा 29 नवंबर। अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजनान्तर्गत जिला मुख्यालय पर संचालित स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर के राजकीय महाविद्यालयों के शैक्षिक पाठ्यक्रमों (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय हेतु) में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, सिक्ख, जैन, ईसाई, बौद्ध, पारसी) के छात्रों (केवल बालक) को जो घर से दूर रहकर अन्य स्थान पर कमरा किराये पर लेकर (पेइंग गेस्ट के रूप में) अध्ययन करते है उन छात्रों हेतु आवास, भोजन एवं बिजली-पानी इत्यादि सुविधाओं हेतु पुनर्भरण राशि के रूप में अम्बेडकर डीबीटी वाउचर के अन्तर्गत 2 हजार रूपये प्रतिमाह प्रतिवर्ष (अधिकतम 10 माह हेतु) दी जावेगी।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी श्री आजाद खान पठान ने बताया कि शैक्षिक सत्र 2022-23 में अध्ययनरत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों द्वारा उक्त योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15 दिसंबर है।
योजना से संबंधित सामान्य दिशा-निर्देश का विस्तृत विवरण सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की बेबसाईट http://sje.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। इच्छुक छात्र एसएसओ पोर्टल https://www.sso.rajasthan.gov.
योजनाओं के संबंध में अधिक जानकारी के लिये कार्यालय दूरभाष नंबर 01482-232086 पर संपर्क कर सकते है।